शासकीय सेवकों को परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष न्यूनतम वेतन का 70 प्रतिशत,द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत वेतन का होगा…भुगतान वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

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रायपुर 28 जुलाई 2020। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने एक अधिसूचना जारी किया है जिसके अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड तय होगा। जिसमें प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80%, तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90% दिया जाएगा साथ ही पर परंतु परिवीक्षा अवधि की में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे परीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है ।तब शासकीय सेवक का वेतन उस सीमा या पद को लागू समय मान का भुगतान नियत किया जाएगा। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है।

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