नई भर्ती से पहले सभी शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय का हो संविलियन एवं शिक्षक एल बी को दी जाये पदोन्नति :- रंजय सिंह

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अम्बिकापुर :- शासन द्वारा लगभग 15000 रिक्त पदों पर नियमित शिक्षको की भर्ती हेतु आदेश जारी किया गया है जिसका बिरोध होना शुरू हो गया है ,छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रंजय सिंह ने कहा है की व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ब्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान के पदों पर शासन द्वारा भर्ती किये जाने का विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु व्यापम को कहा गया है, जबकि शिक्षा विभाग एवं आजाक विभाग के शालाओं में पंचायत संवर्ग के शिक्षक पूर्व से कार्यरत है अतः जब तक पूर्व से कार्यरत शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय(शिक्षा कर्मी) का संविलियन कर शासकीय नही कर दिया जाता तब तक सीधे शासकीय शिक्षक पद पर भर्ती किया जाना अनुचित है साथ ही ऐसे शिक्षक ,सहायक शिक्षक एल बी जो उच्च योग्यता रखते है एवं लम्बे समय से एक ही पद पर पदस्थ है पहले इनका पदोन्नति किया जाये इसके बाद शेष पदों पर भर्ती किया जाये हम स्वागत करेंगे ।
प्रदेश महामंत्री रंजय सिंह ने शासन से मांग करते हुये कहा है कि पहले प्रदेश में कार्यरत समस्त पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन करें क्यो की पूर्व शासन द्वारा जुलाई 2018 में आठ वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षक पंचायत का संविलियन किया गया अभी भी हजारो शिक्षक पंचायत संविलियन की राह जोह रहे है नई सरकार के जन घोषणा पत्र में दो वर्ष पर संविलियन का उल्लेख होने के बाद भी अभी तक संविलियन नही किया गया है शासन के इस निर्णय से सभी को निराशा हाथ लगी है एवं साथ ही शिक्षक एल बी लम्बे समय से एक ही पद पर कार्यरत्त है लम्बे समय से एक ही पद कर कार्यरत्त शिक्षको को पहले पदोन्नति दिया जाये,उसके बाद ही रिक्त पदों पर शासकीय शिक्षक की भर्ती किया जावे । बिना संविलियन एवं पदोन्नति किये यदि भर्ती किया गया तो यह पूर्व से कार्यरत पंचायत /नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों के साथ अन्याय होगा जिसका छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ विरोध करता है ।
इसलिये शासन को ध्यान देकर सभी शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय का संविलियन कर लम्बे समय से एक ही पद पर कार्यरत्त शिक्षको को पदोन्नति देने के बाद शेष रिक्त पदों पर नई भर्ती करना चाहिये ।

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