15 हजार से अधिक शिक्षको की भर्ती करने के निर्णय का स्वागत-कमलेश्वर सिंह….कहा वित्त नियम 233/वित्त/नियम/चार/ 09 के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय उच्चतर वेतनमान के लिए निर्देश जारी करे सरकार

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रायपुर। 10 मार्च 2019।छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकार ने पंचायत एवम् नगरीय निकाय दुवरा शिक्षको की जा रही भर्ती के अधिकार को रोक लगाते हुए भविष्य में स्कूल शिक्षा विभाग दुवारा ई वर्ग एवम् टी वर्ग में नियमित शिक्षको की भर्ती हेतु जारी विज्ञापन को छत्तीसगढ़ व्यख्याता (पं/एल बी )संघ के प्रान्ताध्यक्ष कमलेश्वर सिंह ने सरकार का साहसिक कदम बताते हुए स्वागत किया है उन्होंने शासन से मांग की है कि सीधी भर्ती की पक्रिया पूर्ण होने से पूर्व पंचायत एवम् नगरीय निकाय से नियुक्त समस्त शिक्षको को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन करने की कार्यवाही करें ताकि सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षक ई वर्ग एवम् टी वर्ग से पूर्व में कार्यरत शिक्षक (पं/ननि)सवर्ग की वरिष्ठता बनी रही । श्री सिंह ने शासन को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि जिस तरह त्वरित कार्यवाही करते हुए सीधी भर्ती हेतु संचालक स्तर से विज्ञापन जारी हुआ है ठीक उसी तत्परता के साथ संविलयन व्यख्याता के लिए संचालक लोकशिक्षण ,शिक्षक के लिए सयुक्त संचालक एवम् सहायक शिक्षको को उनकी पूर्व सेवा की गणना करते हुए (वित्त एवम् योजना विभाग छ.ग. के पत्र क्रमांक 233/वित्त/नियम/चार/09 दिनांक 10 अगस्त 2009 में उठाये गए बिंदु क्रमांक 03 स्पष्टीकरण निर्देश के परिपालन में )कार्यभार ग्रहण तिथि से एक ही पद पर कार्यरत को 10 वर्ष में प्रथम समयमान ,20 वर्ष में दुवितीय समयमान वेतनमान देने की कार्यवाही करें तथा पदोन्नति हेतु कार्यालय प्रमुख से वरिष्टता सूची तैयार करने के निर्देश देवें ताकि सविलियन किये शिक्षको को सरकार पर भरोसा हो सके ।

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