कैबिनेट में कई मुद्दों पर हुआ अहम निर्णय…. आरक्षण संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन… पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन करने का भी हुआ कैबिनेट में निर्णय

0
5426

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव-2019 का आयोजन तीन दिवसीय होगा। यह आयोजन राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में होगा। राज्योत्सव में आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश-2019 जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
जनगणना वर्ष 2011 की आबादी के अनुसार शासन द्वारा राज्य स्तरीय सीधी भर्ती के पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित किए गए 13 प्रतिशत के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
छात्रावास-आश्रम तथा कल्याणकारी संस्थाएं जो राज्य सरकार से अनुदान/मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें कल्याणकारी योजनांतर्गत खाद्यान्न का आबंटन मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें 15 किलो प्रति हितग्राही के मान से प्रति माह 655 टन चावल प्रदाय किया जाएगा। इस निर्णय से 471 कल्याणकारी संस्थाओं के 43 हजार 640 हितग्राही लाभान्वित होंगे।
छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम मर्यादित कंपनी एक्ट के अंतर्गत गठित निगम है, मुख्यमंत्री जी की अति व्यस्तता के कारण संचालक मण्डल की नियमित बैठकें आयोजित करने में विलंब होता है। अतः संचालक मण्डल में परिवर्तन किया गया है। जिसमें अब मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, वन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, राजस्व, खनिज साधन विभाग के सचिव और प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम संचालक होंगे।
केन्द्र सरकार के जेम पोर्टल के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा शासकीय विभागों में क्रय के लिए ऑनलाईन पोर्टल एक अक्टूबर 2019 से शुरू किया जा रहा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित) में संशोधन का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव पद को वर्तमान सचिव के कार्यकाल तक प्रमुख सचिव के पद पर उन्नयन करने का निर्णय लिया गया।
राज्य में पुलिस महानिदेशक स्तर के 3 अतिरिक्त पदों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सहमति नही दिए जाने के फलस्वरूप भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को महानिदेशक वेतनमान में पदोन्नत करने के आदेश दिनांक 6.10.2018 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस अभिरक्षा में श्री सतीश नोरंगे की मृत्यु तथा दुर्ग एवं बेमेतरा स्थित गौशालाओं में पशुओं की मृत्यु की घटना की न्यायिक जांच की रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की गई

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.