रायपुर 5 अगस्त 2019। शिक्षाकर्मियों की क्रमोन्नति के संबंध में आज पंचायत विभाग द्वारा मार्गदर्शन पत्र जारी किया गया है जिला पंचायत बालोद के द्वारा पंचायत विभाग को पत्र लिखकर मा नी हाई कोर्ट के निर्णय के परिपालन के संदर्भ में मार्गदर्शन मांगा गया था पंचायत संचनालय द्वारा जारी मार्गदर्शन में कहा गया है कि मां ने हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार 90 दिवस के अंदर प्रकरण का निराकरण किया जाना है। अतः पूर्व में विभाग द्वारा क्रमोन्नति के संबंध में जारी आदेश आदेश के आधार पर कार्यवाही किया जाए।
ज्ञात हो कि शिक्षाकर्मियों के द्वारा क्रमोन्नति की लगातार मांग करने पर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा पंचायत विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विभाग को पत्र जारी कर कहा था कि पूर्व में कार्यरत नियोक्ता के द्वारा तत समय लागू क्रमोन्नति समय मान वेतन का लाभ कहते हुए रिवाइज्ड एलपीसी जारी किया जाए इस संबंध में बताना लाजिमी होगा कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पत्र जारी कर तत समय अनुसार लागू क्रमोन्नति समय मान वेतन का आदेश जारी कर दिया किंतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास विभाग के द्वारा केवल समयमान एवं प्रशिक्षित वेतनमान के ही संबंध में पत्र जारी किया गया जिससे कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पूर्व में भी जारी पत्र में कहा गया है कि भूतलक्षी प्रभाव से क्रमोन्नति समाप्त करने के बाद भी क्रमोन्नति वेतनमान 30 अप्रैल 2013 तक का प्रभावशील रहा है। जब 30 अप्रैल 2013 तक क्रमोन्नति वेतनमान प्रभाव से रहा है, तो उस आधार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को रिवाइज एलपीसी जारी करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग को दिया जाना चाहिये। जिसके आधार पर शिक्षाकर्मियों को स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन का निर्धारण किया जा सके। इस मार्गदर्शन पत्र जारी होने के बाद शिक्षाकर्मियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पंचायत विभाग स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें गोलमोल मार्गदर्शन पत्र जारी कर भ्रम को और ना बढ़ाए।