हिंदी पदोन्नति का मामला – 10 तारीख से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी अंतिम सुनवाई

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बिलासपुर .हस्तक्षेप याचिकाकर्ता सरला फ्रेंकलिन, ललिता चतुर्वेदी, ललिता डड़सेना ने बताया कि 23 जून 2023 को हिंदी / संस्कृत पदोन्नति के मामले पर माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में सुनवाई हुई जिसमें हिंदी विषय मे पदोन्नति देने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अश्वनी शुक्ला ने पदोन्नति पर लगे रोक को हटाने की मांग की।

माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार पेपर बुक दाखिल करने, प्रत्युत्तर, उत्तर और अन्य सभी को शामिल करने का निर्देश दिया।

“Thereafter, petitioners are directed to file paper book in accordance with the High Court Rules incorporating, rejoinder, reply and all other documents on which they wish to rely”

मामले की अंतिम सुनवाई 10 जुलाई से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में शुरू होगी।

ज्ञात हो कि Daksh Kumar Sahu Versus The State Of Chhattisgarh एवं अन्य याचिका
WPS 2116/2022, WPS 1221/2022, WPS 2363/2022 & WPS 1483/2023 द्वारा दायर याचिका में संस्कृत विषय के पदोन्नति पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया है।

बिलासपुर संभाग द्वारा पदोन्नति हेतु हिंदी विषय के लिए जारी काउंसलिंग को स्थगित किए जाने के बाद हिंदी विषय मे स्नातक सहायक शिक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता श्री अश्वनी शुक्ला के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका दायर कर हिंदी विषय मे पदोन्नति हेतु अनुमति दिए जाने का पक्ष रखा है।

डबल बैंच के माननीय न्यायाधीश श्री संजय के अग्रवाल व अरविंद सिंह चंदेल ने अंतिम सुनवाई 10 जुलाई 2023 को निर्धारित किया है।

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