रायपुर 17 सितंबर 2020। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय निकाय विभाग ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 की धाराओं और प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के 13 जिलों के नगरीय निकायों के लिए मनोनीत पार्षदों की सूची जारी कर दी है।। ये एल्डरमेन नगर निगमों नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में नियुक्त होते हैं। प्रावधानों के अनुरूप इन्हे बहुत विशेष अधिकार नहीं होते लेकिन यह नियुक्तियाँ स्थानीय स्तर राजनैतिक प्रभाव को जरुर बताती हैं। देखिये पूरी सूची-
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