वरिष्ठता के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नवीन संविलियन निर्देश हुआ जारी

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रायपुर 20 जुलाई 2018। शिक्षाकर्मियों की संविलियन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संविलियन निर्देश जारी किया गया है। संविलियन निर्देश क्रमांक 11 पर वरिष्ठता के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।वरिष्ठता के संदर्भ में कहा गया है कि समस्त वरिष्ठता सूची निर्देश क्रमांक 5 में संलग्न प्रपत्र के आधार पर होना चाहिए। वरिष्ठता का निर्धारण सामान्य प्रशासन के निर्देशानुसार किया जावे यथा वर्तमान पद पर नियुक्ति, पदोन्नति आदेश दिनांक ,जन्म तिथि आदि।सेवा काल की गणना विभाग में निम्न पद पर कार्यभार ग्रहण दिनांक से विभिन्न संविलियन निर्देशों में दी गई शर्तों के अनुसार किया जाए। रिमार्क कॉलम में स्थानांतरण, पदोन्नति, निम्न पद से उच्च पद, आदि का लेख हो।समस्त प्रविष्टियां सेवा अभिलेख के अनुसार हो। वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक एवं वरिष्ठता दिनांक में भिन्नता की स्थिति में रिमार्क कॉलम में स्पष्ट कारण उल्लेख करें।( जैसे कि अंतर विभाग अथवा अंतर जिला स्थानांतरण के प्रकरण)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त नियोक्ता आधिकारियों संलग्न प्रारूप में प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में संधारित करें। इस तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग ने वरिष्ठता के अंतिम प्रकाशन सावधानी के निर्देश दिए हैं।

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