रायपुर।छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि कोई भी विभाग पूर्व सेवा की गणना को नकार नही सकता।
प्रमुख सचिव शिक्षा श्री गौरव द्विवेदी ने तत्समय लागू वेतनमान के आधार पर क्रमोन्नति/समयमान व एरियर्स देने के लिए पंचायत व ननि विभाग को पत्र जारी किया है, जिसमे स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में शिक्षक संवर्ग के पद पर कार्यरत जो पूर्व में (पंचायत / नगरीय निकाय) संवर्ग के पद पर कार्यरत थे, उन्हें पूर्व नियोक्ता द्वारा तत्समय लागू वेतनमान अनुसार पात्रता का परीक्षण करते हुए क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान प्रदान किया जाएगा, जिसका सत्यापन स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराए जाने के बाद रिवाइज एल पी सी वर्तमान आहरण एवं संवितरण अधिकारी को दिए जाएंगे।
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि पंचायत विभाग द्वारा क्रमोन्नति/समयमान दिया गया है परंतु क्रमोन्नति/समयमान के आधार पर वेतन निर्धारण नही किया गया, जिसके कारण न्यूनतम वेतन के आधार पर वर्तमान वेतन कम मिल रहा है।
उन्होंने कहा है कि प्रमुख सचिव शिक्षा के पत्र के बाद अब पंचायत/ननि विभाग में दावा करते हुए तत्समय के क्रमोन्नति/समयमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण कर, वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़ते हुए,, एल.पी.सी. रिवाइज कर आहरण एवं संवितरण अधिकारी को दिए जाने का मांग प्रस्तुत किया जाएगा।
ज्ञात हो कि 30 अप्रेल 2013 तक क्रमोन्नति प्रभावशील था।
समयमान वेतनमान
वर्ग 03 – 5000,
वर्ग 02 – 6000,
वर्ग 01 –7000
के आधार पर यदि तत्समय (पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण करते समय) वेतन निर्धारण 1.86 के गुणांक पर किया जाता तो निश्चित ही वर्तमान वेतन अधिक होता।
प्रमुख सचिव शिक्षा श्री गौरव द्विवेदी ने क्रमोन्नति/समयमान की मांग को सही मानते हुए ही पूर्व विभाग को पत्र जारी कर पात्रता अनुसार वेतन निर्धारित कर संशोधित एल पी सी जारी करने का सुझाव दिया है।
शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से पत्र जारी किये जाने के बाद,,क़्या पंचायत/ननि विभाग क्रमोन्नति/समयमान देंगे? क़्या संविलियन पश्चात शिक्षको के सम्बंध में पं/ननि विभाग निर्णय लेंगे? क़्या फिर नया lpc देंगे? यह विषय समाप्त हो गया गया है,,शासन का निर्णय है,,पंचायत/ननि विभाग अपनी त्रुटि सुधार कर संशोधित lpc जारी कर सकते है।
छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ का अभियान का असर है कि अधिकारियों द्वारा पत्र जारी करने का क्रम जारी है, प्रत्येक एल बी संवर्ग का शिक्षक अपना दावा रखते हुए अपना आवेदन अनिवार्यतः अपने डीडीओ को प्रस्तुत करें।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 233 / वित्त / नियम / चार / 09 रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2009 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित है कि राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होने पर पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतनमान की गणना हेतु शामिल किया जाएगा, उपरोक्त वित्त विभाग के आदेश के आधार पर पंचायत व शिक्षा विभाग से हम अपने पूर्व सेवा के आधार पर क्रमोन्नति/समयमान का लाभ लेने हर स्तर पर आवेदन देने का क्रम जारी रखेंगे, पंचायत विभाग से भी तत्समय के वेतन के आधार पर पे रिवाइज कर रिवाइज एल. पी. सी हेतु तथ्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा।
मध्यप्रदेश में अध्यापक संवर्ग के लिए ऐसा ही कुछ फार्मूला अपनाया गया था की वर्तमान वेतन मान में 1.86 का गुणाकर वेतन का निर्धारण किया गया था