रायपुर 13 मार्च 2019।निर्वाचन आयोग ने समस्त संभागायुक्त एवं कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के पूर्व यदि भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है तो कार्यक्रम के अनुसार उनमें कार्यवाही की जा सकती है,किंतु भारत निर्वाचन आयोग के बिना स्पष्ट अनुमति के न तो परीक्षा परिणाम घोषित किया जावे और ना ही नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया जावे।नियुक्ति, परीक्षा परिणाम घोषित एवं नियुक्ति संबंधी आदेश के संबंध में इस कार्यालय को सीधे पत्राचार न करते हुए मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी को प्रेषित किया जावे । स्क्रीन कमेटी द्वारा परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाए गए प्रस्ताव को ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को विस्तृत वर्णन विवरण एवं आवश्यकता के कारणों के साथ प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जाएगी।उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने की सूचना अधीनस्थ कार्यालय को देने के निर्देश भी दिए गए हैं ।इस आशय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पहले से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुके विज्ञापनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।