वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट को प्रस्तुत किया।केंद्र सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है और कुछ नई स्लैब भी पेश की हैं. लेकिन इसी के साथ कुछ शर्तें भी लगा दी गई है, जिसके अनुसार लोगों को इस बदलाव का फायदा मिल पाएगा.
जाने टैक्स स्लैब में क्या हुआ है बदलाव ?
5% – 2.5 – 5 लाख आय पर.
10% – 5-7.5 लाख आय पर.
15% – 7.5 – 10 लाख आय पर.
20% – 10 – 12.5 लाख आय पर.
25% – 12.5 – 15 लाख आय पर.
30% – 15 लाख और अधिक से ऊपर की आय पर.
आपको कैसे मिलेगी नई छूट?
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है जो नई स्लैब लागू होगी वह वैकल्पिक होगी. अगर किसी टैक्स पेयर को इन सुविधाओं का लाभ लेना है तो उसे उन छूट का त्याग करना होगा, जो अभी तक मिलती आई हैं. यानी अगर आप पहले बीमा, निवेश, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस जैसी कुल 70 मुद्दे हैं जिनपर मिलने वाली छूट को त्यागना होगा. पहले टैक्स भरते हुए इन सभी चीज़ों की जानकारी देने पर टैक्स में छूट मिलती थी.
इस राहत के साथ पेंच कहां फंसा हुआ है. दरअसल सरकार ने एक शर्त रखी है. नए टैक्स स्लैब को अपनाने वाले आयकरदाता आयकर कानून के चैप्टर VI-A के तहत मिलने वाले टैक्स डिडक्शन और एग्जेंप्शन का फायदा नहीं ले पाएंगे. यानी उन्हें एलटीए, एचआरए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, होम लोन, एलआईसी, हेल्थ इंश्योरेंस आदि के जरिए टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा.