अब कर्मचारियों के वेतन देयक बिल माह के 5 कार्य दिवस के पूर्व कोषालय में जमा नहीं करने पर आहरण वितरण अधिकारी को कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति

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रायपुर 27 फरवरी 2019।अब कर्मचारियों के वेतन देयक को विलंब से ट्रेजरी में जमा करने वाले आहरण वितरण अधिकारियो को कलेक्टर के फटकार का सामना करना पड़ेगा। संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा समस्त जिला कोषालय अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि कर्मचारियों के वेतन देयक बिल माह के पांच कार्य दिवस पूर्व कोषालय में वेतन देयक बिल जमा किया जाना है एवं कोषालय के द्वारा माह के अंतिम दो कार्य दिवस में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाना है।किंतु इसे कई आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा गम्भीरता से नही लिया जाता है। जिससे cps वाले कर्मचारियों को ब्याज का नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस कारण कोष लेखा एवं पेंशन से सभी जिला कोषालय अधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी आहरण वितरण अधिकारियों को इस हेतु पत्र जारी कर सूचित करें। अब इस निर्देश के बाद कर्मचारियों के वेतन सही समय पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है एवं जानबूझकर विलंब करने वाले आहरण वितरण अधिकारियों की मनमानी से भी छुटकारा मिल सकेगा।

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