रायपुर 20 जुलाई 2018। शिक्षा विभाग में संविलियन पश्चात शिक्षक एल बी संवर्ग के लिए वेतन संबंधी निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षक (पं./न.नि.)का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में मंत्रिपरिषद के निर्णय के परिपेक्ष में किया जा चुका है। वर्तमान में इनके नियमित मासिक वेतन भुगतान ई कोष के माध्यम से किए जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। शिक्षक LB संवर्ग को सातवें वेतन आयोग की राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुरूप वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी है। इस हेतु जिला विकासखंड स्तर पर वेतन देयक तैयार करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग से प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 की अनुसूची 1 में उल्लेखित वेतन मैट्रिक्स में सहायक शिक्षक LB हेतु लेवल 6, शिक्षक LB हेतु लेवल 8 एवं व्याख्याता LB हेतु लेबल 9 निर्धारित किया गया है।