रायपुर 28 जुलाई 2018। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधियों एवं अंशदायी भविष्य निधियों पर देय ब्याज का निर्धारण कर दिया है।राज्य शासन के द्वारा सामान्य भविष्य निधियों एवं अंशदायी भविष्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा राशियों पर 1 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2018 तक की अवधि के लिए 7.6 प्रतिशत ब्याज का निर्धारण किया गया है।इस आशय का आदेश शासन की समस्त विभागाध्यक्ष राजस्व मंडल समस्त संभाग आयुक्त एवं समस्त कलेक्टर को भेजा गया है।