रायपुर 11 अप्रैल 2020। देश में कोरेना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर राज्य सरकार ने अब प्रदेश के आम नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है ।
राज्य सरकार ने इस आशय आदेश आज जारी कर दिया है। इससे पहले कई राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। जारी आदेश में कहा गया है कि अगर मास्क लगाये बिना सड़कों पर निकले तो फिर उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
राज्य सरकार की तरफ से ये आदेश छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुगंसत प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है।
इस आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर निकलते वक्त मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए बाजार में मिलने वाला ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। अगर बाजार का मास्क उपलब्ध ना हो तो घर में बना तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है।
सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि बिना मास्क घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड 19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71(1) का उल्लंघन मानते हुए कानूनी कार्यवाही की जाएगी.