बिलासपुर। पाठक पूर्व माध्यमिक शाला (ई /टी संवर्ग) के पदोन्नत्ति में अनुसूची 2 के नियम 6 के तहत ई /टी एल बी संवर्ग के लिए 50 % पद रिक्त रखे जाने की जानकारी प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, बिलासपुर संभाग प्रभारी बसंत चतुर्वेदी ने श्री आर एस चौहान संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग–बिलासपुर को जानकारी मांगा कि आपके द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को जारी प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) के पदोन्नत्ति आदेश में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नत्ति नियम, 2019 अनुसूची 2 के नियम 6 में *प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) में पदोन्नति* हेतु 100 % पद पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है जिसमे उल्लेखित है कि 50 % पद ई /टी संवर्ग व 50 % पद ई एल बी / टी एल बी संवर्ग से भरे जाएंगे।
यदि ई / टी संवर्ग में फीडिंग कैडर में पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी नहीं है तो पदो को इस एल बी संवर्ग / टी एल बी संवर्ग की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।
चूंकि वर्तमान में आपके द्वारा ई /टी संवर्ग के पदों पर ही पदोन्नत्ति आदेश जारी किया गया है,
*ई / टी एल बी संवर्ग के लिए पदोन्नत्ति के 50 % पद सुरक्षित रखा गया होगा, कृपया उसकी जानकारी प्रदान करने की कृपा करें।*
जिस पर श्री आर एस चौहान संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग–बिलासपुर ने जानकरी देते हुए कहा है कि *”हां एल बी संवर्ग के लिए 50% पद पदोन्नत्ति हेतु सुरक्षित रखा गया है”*
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, बिलासपुर संभाग प्रभारी बसंत चतुर्वेदी ने श्री आर एस चौहान संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग–बिलासपुर को एल बी संवर्ग के हित के लिए लिए निर्णय के प्रति धन्यवाद दिया है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, बिलासपुर संभाग प्रभारी बसंत चतुर्वेदी ने कहा कि प्रथम नियुक्ति के अनुभव के आधार पर एल बी संवर्ग को पदोन्नत्ति व क्रमोन्नति देने हेतु शासन स्तर पर प्रयास जारी है।