20 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर 50 % (पूर्ण) पेंशन निर्धारण का प्रावधान करने की मांग….केंद्र में है 20 वर्ष की सेवा पर 50% (पूर्ण) पेंशन का प्रावधान….20 वर्ष हेतु किसी कर्मचारी संघ ने पहल नही किया

0
174

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्यसचिव छत्तीसगढ़, सचिव वित्त विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर भारत सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार व उत्तराखंड सरकार के पत्र का हवाला देते हुए 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर 50 % पेंशन निर्धारण का प्रावधान करने की मांग की है।

ज्ञात हो कि दिनांक 1/1/1996 से प्रभावशील पुनरीक्षित वेतनमानों में प्राप्त वेतन के आधार पर पेंशन, पेंशन नियम 1976 में परिभाषित अनुसार 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर 50 % पेंशन निर्धारण का प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है, कम सेवा होने पर अनुपातिक पेंशन निर्धारण का नियम है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष डॉ भूषण लाल चन्द्राकर,प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारिक,श्रीमती उषा साहू प्रांतीय महिला प्रतिनिधि,नंदकुमार साहू जिला उपाध्यक्ष,जिला पदाधिकारी गण राधे लाल साहू,टिकेश्वर पांडे,राहुल नेताम,कल्याण कौशल,रामनाथ खिलाड़ी,संजय ध्रुव,दिनेश जाटव,प्रमोद चंद्राकर,पार्वती निषाद,उषा निर्मलकर,ब्लाक संयोजक मगरलोड धीरज देवागन,लक्ष्मी नारायण खरे,ब्लाक अध्यक्ष रमेश कुमार यादव,उपाध्यक्ष कंवल राम साहू,अशोक पटेल, गणेंद्र गंगासागर,हरी लाल गंजीर, दानेश्वर ध्रुव,कंचन साहू,ब्लाक सचिव वीरेन्द्र साहू,ब्लाक कोषाध्यक्ष शेष नारायण साहू,आई टी सेल प्रभारी रूपेश कुमार सोनी,ब्लाक पदाधिकारी भिगेश सिंघारे,संजय कुमार बघेल,जगमोहन ध्रुव, खिलेशवर कश्यप,पनेश सेन,टिंकू साहू, जियाउद्दीन मुगल,बिष्णु साहू,गोपेश साहू,प्रीतम साहू,कुलेश्वर साहू,योगेन्द्र साहू,डायमंड ध्रुव,भारत सोनी,दिनेश साहू,विजय टंडन,शंकर ध्रुव,शिवशंकर साहू,तिलक राम साहू,खेमलाल साहू,ऋषि पटेल,अशोक सोनबेर,देवीप्रसाद साहू,लोकेश्वर साहू,श्याम सुन्दर साहू, हलधर साहू,युवराज साहू,सुशील साहू,कुलदीप साहू,संतोष कुमार चांदसे,बाल मुकुंद साहू,संकुल अध्यक्ष राजू साहू,उत्तम साहू,कूंजराम साहू,देवनारायण निषाद,खेमराज साहू,महेन्द्र प्रताप ब्रम्हे, अमृत दीवान,भूषण साहू,टिकेश्वर यादव, प्रीतम साहू,चंद्रप्रकाश पटेल,तिलक तारक,वरिष्ठ सदस्य नवीन बागड़े,कोमेश साहू, थानेश्वर साहू,रोहित साहू,सियाराम सोरी,भागीरथी सोनकर,सुरेन्द्र साहू,महेन्द्र साहू, महिला प्रतिनिधि रूखमणी बंछोर,रूखमणी साहू,मैना साहू,राज ध्रुव,फगनी दीवान,तुलसी साहू, रीना सोनी ने कहा है कि भारत सरकार के आदेश सं. 38/37/08-पी.एंड पी डब्ल्यू (ए) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग नई दिल्ली ) के पेंशन नियम के बिंदू 5 (2) में प्रावधान किया गया है कि पूरी पेंशन के लिए 33 वर्षों की पात्र सेवा के संबंधों को समाप्त कर दिया जाएगा एक बार सरकारी सेवक द्वारा 20 वर्षों की निर्धारित सेवा पूरी कर लेने के बाद पेंशन परिलब्धियों या पिछले 10 महीने के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के औसत जो भी अधिक हो कि 50% पेंशन दी जाएगी”।

उत्तरप्रदेश सरकार के आदेश संख्या 1754/79-5-09–02/2009 लखनऊ दिनांक 16 सितंबर 2009 के “पेंशन नियम 4( 2) में प्रावधान है कि वर्तमान में पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकतम 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा प्रदान करना अनिवार्य है, परंतु उक्त व्यवस्था संशोधित करते हुए तत्काल प्रभाव से या व्यवस्था की जाती है कि पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा करना अनिवार्य है जो कर्मी 20 वर्ष की हर कार्य सेवा पूर्ण कर के सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत जो भी अधिक लाभप्रद हो, के आधार पर पेंशन अनुमन्य ( permissible ) होगी”।

उत्तराखंड सरकार के आदेश संख्या 723 / xxvii( 7)/2010 देहरादून 29 अक्टूबर 2010 के स्पस्टीकरण आदेश के बिंदु क्रमांक 6 में प्रावधन किया गया है कि 1 – 1 – 2006 के बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों को “20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन एवं अंतिम माह में आरिफ औसत वेतन का 50% का लाभ अनुमन्य ( permissible ) किया गया है”।

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने के कारण छत्तीसगढ़ के अधिसंख्य कर्मचारी 50 प्रतिशत (पूर्ण) पेंशन निर्धारण के लाभ से वंचित हो रहे है।

छत्तीसगढ़ में अब तक कभी भी किसी कर्मचारी संगठनों ने 33 वर्ष अर्हकारी सेवा को कम करने का मांग ही नही किया, जिसके कारण अनेकों कर्मचारी 50 प्रतिशत (पूर्ण) पेंशन से अब तक वंचित होते रहे है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मांग किया है कि केंद्र सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार, व उत्तराखंड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी पेंशन निर्धारण के लिए 33 वर्ष अर्हकारी सेवा के स्थान पर 20 वर्ष अर्हकारी सेवा होने पर 50 % (पूर्ण) पेंशन निर्धारण का प्रावधान किया जावे, इससे प्रदेश के अधिसंख्य कर्मचारियो को पूर्ण पेंशन की पात्रता होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.