सीधी भर्ती के बाद भी संविलियन से वंचित शिक्षा कर्मी नहीं होंगे जूनियर…संविलियन,क्रमोन्नति/समयमान एवं राजपत्र में आवश्यक संशोधन की मांग पर शिक्षा सचिव गौरव द्विवेदी एवं लोक शिक्षण संचालक से छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने किया मुलाकात…संजय शर्मा ने कहा सभी मांगों पर हुई विस्तृत चर्चा

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रायपुर।छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा सचिव गौरव द्विवेदी एवं संचालक लोक शिक्षण रायपुर से विभिन्न मांगों के संदर्भ में मुलाकात कर विस्तृत चर्चा किया जिसमें निम्न विषय प्रमुख रहे।

संविलियन* पहले समस्त शिक्षाकर्मियो का संविलियन किया जावे व व्याख्याता, शिक्षक के पद पर पदोन्नति किया जावे, उसके पश्चात ही सीधी भर्ती की कार्यवाही किया जावे,

जब तक पंचायत/न नि विभाग मे एक भी शिक्षाकर्मी कार्यरत रहेगा तब तो शिक्षा विभाग में जाने का उसका पहला अधिकार बनता है, ऐसे में सरकार समस्त शिक्षाकर्मियों के बिना संविलियन किये शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती करना आपत्तिजनक है।

2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके समस्त शिक्षाकर्मियो का जन घोषणा पत्र के अनुसार संविलियन आदेश जारी किया जावे

सीधी भर्ती* – सीधी भर्ती की प्रक्रिया को वर्तमान में स्थगित किया जावे, क्योकि शासकीय आंकड़ो के अनुसार मात्र 36 हजार पंचायत/ननि शिक्षक संवर्ग संविलियन से वंचित है,,,वे पहले सीधी भर्ती होने पर शिक्षा विभाग में कनिष्ठ हो जाएंगे, अतः संम्पूर्ण संविलियन के बाद सीधी भर्ती किया जावे।

क्रमोन्नति / समयमान*–

संघ के ज्ञापन में वित्त विभाग के आदेश के आधार पर मांग किया गया है जिसमे उल्लेखित है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 233 / वित्त / नियम / चार / 09 रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2009 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित है कि राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होने पर पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतनमान की गणना हेतु शामिल किया जाएगा।

जन घोषणा पत्र में उल्लेखित है कि 1998 से नियुक्त जिन शिक्षाकर्मियों की पदोन्नति नहीं हो पाई है,उन्हें क्रमोन्नति दिया जाएगा, अतः प्रथम नियुक्ति के आधार पर 10 वर्ष में प्रथम व 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय क्रमोन्नति देने का आदेश जारी किया जावे।

वेतन विसंगति* – सहायक शिक्षक पंचायत/न. नि./एल.बी. व शिक्षकों की वेतन विसंगति स्पष्ट है, अतः वेतन विसंगति को दूर किया जावे।

राजपत्र में संशोधन*–

👉🏻राजपत्र में* ब्याख्याता व प्रधान पाठक से प्राचार्य पद पर पदोन्नति के लिए ई / टी संवर्ग व ई / टी एल बी संवर्ग में 50 – 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु आवश्यक संशोधन किया जावे।

, 👉 राजपत्र में* – ब्यायाम शिक्षक, विज्ञान सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, वाणिज्य शिक्षक, उर्दू शिक्षक, के लिए पदोन्नति के प्रावधान व वेतन मैट्रिक्स व पद के निर्धारण पर आवश्यक संशोधन किया जावे।

पदोन्नति*– प्राचार्य, प्रधान पाठक के साथ सभी स्तर के पदों पर शिक्षक एलबी संवर्ग से समयबद्ध पदोन्नति का शीघ्र आदेश जारी किया जावे।

एरियर्स* – संविलियन के पूर्व पंचायत / ननि सेवा के समस्त प्रकार के यरियर्स को पंचायत विभाग व शिक्षा विभाग से चर्चा के पश्चात यरियर्स भुगतान कराने की मांग की गई।

पुरानी पेंशन* – पुरानी पेंशन बहाली के लिए नियम/ प्रावधान बनाकर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ किया जावे।

अनुकम्पा नियुक्ति – पं/न नि में लम्बित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शर्ते शिथिल कर अनुकम्पा नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर शीघ्र आदेश जारी किया जावे।

स्वयं के ब्यय पर डीएड, बीएड प्रशिक्षण / पी एच डी के लिये अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने की मांग की गई।

प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी ने मांग पर चर्चा के दौरान कहा कि संविलियन की प्रक्रिया जारी रहेगी, संविलियन से वंचित पं/ननि संवर्ग के शिक्षक सीधी भर्ती के बाद भी कनिष्ठ नही होंगे,,इस पर संजय शर्मा ने कहा कि भले ही पं/ननि शिक्षक कनिष्ठ नही होंगे, फिर भी सम्पूर्ण संविलियन के पश्चात ही सीधी भर्ती किया जावे।

क्रमोन्नति विषय पर शिक्षा सचिव द्वारा जारी पत्र 7 मार्च 2019 के आधार पर पं/ननि सेवा की गणना कर क्रमोन्नति/समयमान दिया जावे,,इस आदेश के आधार पर कई अधिकारियो द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है,,उन्होंने कहा कि विभाग समय आने पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

राजपत्र में संशोधन के सुझाव के विषय पर उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर सेटअप की तैयारी की जा रही है, जिसमे आपके संशोधन के सुझाव को ध्यान रखा जाएगा।

संविलियन के पूर्व पं/ननि के एरियर्स राशि के सम्बंध में शीघ्र भुगतान की व्यवस्था किया जाएगा।

पदोन्नति के विषय पर उन्होंने कहा कि शीघ्र पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाया जाएगा।

एल बी संवर्ग के समस्त हित लाभ ई एवं टी संवर्ग के शिक्षकों के समान ही हो

प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा अवर सचिव श्री ई आर कपाले, सहायक संचालक शिक्षा ए एन बंजारा, उप संचालक पंचायत बी एन मिश्रा, उप संचालक ननि अमिताभ शर्मा से मुलाकात कर उपरोक्त मांग पर चर्चा की।

*चर्चा के पश्चात संजय शर्मा ने बताया कि प्राचार्य/प्रधान पाठक/व्याख्याता/शिक्षक के पद पर एल बी संवर्ग के 5 वर्ष का अनुभव बाधा नही बनेगा,,अतः शीघ्र ही एल बी संवर्ग की पदोन्नति होगी।

प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक, संयोजक सुधीर प्रधान, ओमप्रकाश सोनकला रायपुर जिला अध्यक्ष, भूषण चंद्राकर धमतरी जिला अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी अंजुम शेख, बोधीराम साहू, अतुल शर्मा, नंदकुमार साहू, गेवाराम नेताम, रफीउद्दीन शेख, कौशल साहू शामिल थे।

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