अर्धवार्षिकी सेवा 25 वर्ष करते हुए पेंशन निर्धारण की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से किया जावे….कम सेवा के लिए भी अधिक पेंशन निर्धारित होगा

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रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से पेंशन निर्धारण की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से करते हुए अर्धवार्षिकी सेवा 25 वर्ष करने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से करने पर ही पेंशन निर्धारण का सही मायने में लाभ का निर्धारण हो पाएगा।

पेंशन नियम 1976 के तहत पेंशन निर्धारण हेतु अर्धवार्षिकी सेवा 33 वर्ष निर्धारित है, जबकि भर्ती का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होने के कारण अनेक कर्मचारी व शिक्षक 33 अर्धवार्षिकी पूर्ण ही नही कर पाएंगे, अतः पेंशन व ग्रेच्युटी हेतु अर्धवार्षिकी आयु 25 वर्ष किया जावे।

एल बी संवर्ग के शिक्षकों को 1 अप्रैल 2012 से एन पी एस कटौती की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बंद करके एन पी एस योजना प्रारंभ किया गया है। अतः 1 अप्रेल 2004 से ही पेंशन निर्धारण की गणना किया जावे।

जिनकी नियुक्ति 2004 के पूर्व की है उन्हें उनके प्रथम नियुक्ति से पेंशन निर्धारण किया जावे, तभी पूर्ण पेंशन प्राप्त हो सकेगा।

प्रदेश में संविलियन हुए शिक्षकों (एल बी संवर्ग शिक्षक) के पूर्व दीर्घकालिक सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना करते हुए पेंशन निर्धारण हेतु नियमावली बनाया जावे।

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