प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर सेवा अवधि की गणना करते हुए समयमान के लिए निर्धारण का है नियम*
*टीचर्स एसोसिएशन ने कहा संविलियन हुए शिक्षकों के भी भर्ती हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से क्रमोन्नति का निर्णय ले शासन*
रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि संयुक्त सचिव वित्त विभाग छ ग शासन ने कर्मचारियों के सीधी भर्ती के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि के आधार पर तृतीय समयमान के निर्धारण करने का आदेश क्रमांक/64/576/202०/वि/नि/चार रायपुर दिनांक 25 जनवरी 2021 को जारी किया है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने संविलियन हुए शिक्षकों के लिए भी भर्ती हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से क्रमोन्नति का निर्णय जनघोषणा पत्र के आधार पर लेने का मांग किया है।
मांग में टीचर्स एसोसिएशन ने 2009 के आदेश का भी हवाला दिया है जिसमे छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 233 / वित्त / नियम / चार / 09 रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2009 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित है कि राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होने पर पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतनमान की गणना हेतु शामिल किया जाएगा,
अतः पंचायत/ननि संवर्ग से शिक्षा विभाग में एल बी संवर्ग में संविलियन हुए शिक्षकों के पूर्व सेवा अवधि की गणना किया जाए।
वर्तमान जारी आदेश वित्त विभाग का आदेश समस्त विभागाध्यक्ष के लिए है अतः शिक्षा विभाग को एल बी संवर्ग के लिए शीघ्र निर्णय लेकर आदेश जारी करे।