रायपुर 8 जनवरी 2020। आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को पदोन्नति के संबंध में बड़ी राहत मिली हुई है पदोन्नति में आपरक्षण के मामले में राज्य सरकार को आज हाईकोर्ट से राहत मिल गई अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नियमित रूप से राज्य सरकार के द्वारा पदोन्नति किया जा सकेगा हाईकोर्ट में शासन की पदोन्नति में आरक्षण नीति को चुनौती करते हुए याचिका दायर की गई थी याचिकाकर्ता विष्णु प्रसाद तिवारी ने कहा था कि शासन द्वारा जारी किए गए पदोन्नति में आरक्षण अधिनियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित न्याय सिद्धांत के विपरीत है जिसमें हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर को आदेश पारित करते हुए अधिनियम 2019 को पर स्थगन दे दिया था तथा शासन को यह अनुमति दी थी को अनियमित पदोन्नति कर सकते हैं इस आदेश को चुनौती देते हुए अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप याचिका प्रस्तुत की गई जिसमें यह कहा गया कि शासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश 9 दिसंबर के विरुद्ध पदोन्नति की जा रही है तथा केवल अनारक्षित वर्गों के लोगों को ही पदोन्नत किया जा रहा है याचिकाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया जाए।
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