जगदलपुर। छ ग टीचर्स एसोसिएशन बस्तर के पदाधिकारियों का दल अनुकम्पा नियुक्ति में व्यवसायिक योग्यता में शिथिलता एवं सुझाव तथा शिक्षकों के हितों से सम्बधी मांगो को लेकर शनिवार को सँयुक्त संचालक शिक्षा बस्तर भारती प्रधान से मिला एवं कलेक्टर महोदय बस्तर को ज्ञापन सौपा।
सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवकों की असामयिक निधन होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ मिल सके इसके लिये छ ग टीचर्स एसोसिएशन बस्तर ने अपने प्रयास में वर्ष 2018 के बाद से अब तक निधन हुये साथियों की सूची जारी कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर को इससे अवगत कराया तथा सभी को इसका लाभ मिले इसके लिये कुछ सुझाव दिये गए। एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ राजपत्र 2019 का हवाला देते हुए, सयुंक्त संचालक शिक्षा बस्तर भारती प्रधान से भेंट कर कलेक्टर बस्तर को भी ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में सभी दिवंगतों के आश्रितों के परिजनों को लाभ मिल सके इसके लिये लिपिक सहायक ग्रेड तीन की तरह सहायक शिक्षक विज्ञान , व्यायाम शिक्षक एवं ग्रंथपाल में अनुकम्पा नियुक्ति दी जाये कि मांग एवं सुझाव रखा।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति की लंबित सूची की लम्बी फेरिस्त है। इसके निराकरण हेतु वर्तमान नियमानुसार तृतीय श्रेणी में सीधी भर्ती के पदों जिसमे सहायक शिक्षक व लिपिक सहायक ग्रेड 3 पर अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है तथा योग्यता ना होने की स्थिति में चतुर्थ श्रेणी के पदों में अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है। सामान्यतः आश्रितों को (लिपिक) सहायक ग्रेड 3 में नियुक्ति का लाभ मिल पाता है। क्योंकि इसमें व्यवसायिक योग्यता करने हेतु समय सीमा की छूट दी गई है। वंही सहायक शिक्षक के पद के लिये डीएड/बीएड और टी ई टी अनिवार्य है वो भी बिना समय सीमा के छूट के। जिन जिलों में (लिपिक) सहायक ग्रेड-3 के पद कम है या रिक्त नही है ,उन जिलों में आश्रितों को लाभ मिल पाना असंभव हो जाता है। इस प्रकार के वर्ष 2012 के बाद विसंगति पूर्ण अनुकम्पा नियुक्ति के नियम की मार झेल रहे शिक्षाकर्मी के परिजन आज भी अनुकम्पा की बाट जोह रहे है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि अनुकम्पा नियुक्ति अनुकम्पा (विशेष कृपा)पर आधारित हो, ना कि योग्यता पर जब आश्रित को पूरी पात्रता ही रखना है तो अनुकम्पा कह कर नियुक्ति देने का क्या मतलब । संघ ने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विभाग एवं शासन से मांग की है नियमो में शिथिलता बरतते हुये तृतीय श्रेणी के सभी पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाए। योग्यता अर्जन में समय सीमा की छूट दी जाये। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी में सहायक शिक्षक विज्ञान, व्यायाम शिक्षक एवं ग्रंथपाल जैसे पद है जिसमे योग्यता आहरण की समय सीमा की छूट के साथ अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है। इस प्रकार से अनुकम्पा नियुक्ति देने से लंबित प्रकरणों का निपटारा जल्द होगा तथा आश्रित परिजनों को कष्ट का सामना भी नही करना पड़ेगा।
साथ ही संघठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त संचालक शिक्षा को रिटायर्ड हो रहे शिक्षकों के समक्ष पेंशन ग्रेजुवेटी एवं अवकाश नकदीकरण में हो रही समस्याओं से अवगत कराया। जिसके त्वरित निराकरण का आश्वासन संयुक्त संचालक श्रीमती भारती प्रधान द्वारा दिया गया। इस दौरान संघठन से प्रवीण श्रीवास्तव, शिव सिंह चन्देल, राजेश गुप्ता, श्रीमती कमल शर्मा, मोहम्मद ताहीर शेख, सुधीर दुबे सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहें।