गृह भाड़ा भत्ते के सही निर्धारण तथा व्याख्याता एल बी को आहरण संवितरण अधिकार प्रदान करने संयुक्त संचालक ने जारी किया आदेश… टीचर्स एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंप आदेश जारी करने किया था मांग….देय तिथि से गृह भाड़ा भत्ता का पुनरीक्षण व सही निर्धारण कर एरियर्स सहित भुगतान जल्द हो

0
1609

बालोद-– छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बालोद के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, संभाग दुर्ग द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी विनोद गुप्ता के नेतृत्व में संभाग के सभी जिले में गृह भाड़ा भत्ते के सही निर्धारण व भुगतान तथा व्याख्याता (एल बी) को आहरण संवितरण अधिकार प्रदान करने संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग को 2 नवंबर को ज्ञापन सौंपा गया था! जिसके परिप्रेक्ष्य में संयुक्त संचालक द्वारा 9 नवंबर को गृह भाड़ा भत्ते के सही निर्धारण के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकास खंड शिक्षा अधिकारियों एव सभी डीडीओ प्राचार्य संभाग दुर्ग को निर्देश जारी किया गया है! जारी निर्देश में कहा गया है कि गृह भाड़ा भत्ते व अन्य भत्ते के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 226/ एफ 2016-04-03303/ वित्त नियम/चार नया रायपुर दिनांक 19 मई 2017 ( वित्त निर्देश 19/2017) के बिंदु क्रमांक 15 में उल्लेखित है कि- यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा भत्ता सहित अन्य सुविधाएं जो मूल वेतन से जुड़ी हुई थी, पूर्व के वेतन संरचना के आधार पर ही देय होगी! इसी प्रकार गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते भी वेतन पुनरीक्षण के पहले के वेतन संरचना में लागू दरों पर भुगतान होंगे! उपरोक्त निर्देशानुसार छठवें वेतनमान को काल्पनिक रूप से निरंतर मानते हुए होने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि को जोड़ कर प्राप्त बढ़े हुए मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता मिलेगी! जिससे छठें वेतनमान में प्रति वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि देय माह से गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि होगी! विदित हो कि अभी तक अधिकांश डीडीओ द्वारा जुलाई 2018 के बाद गृह भाड़ा भत्ता का स्थिर राशि भुगतान की जा रही थी! अब इस निर्देश से जुलाई 2018 के बाद से देय तिथि से एरियर्स सहित वृद्धि हुई राशि का वर्तमान दर पर पुनरीक्षण कर भुगतान होगी!
वहीं संगठन की मांग पर संयुक्त संचालक द्वारा व्याख्याता एल बी को आहरण संवितरण अधिकार प्रदान करने वित्त नियंत्रक, लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक /स्था. 1/ राज/2010/ 326/ नवा रायपुर दिनांक- 25-07-2019 के अनुसार कार्यवाही करने कहा गया है! विदित हो कि कुछ जिले में व्याख्याता (एल बी) जो प्रभारी प्राचार्य है, उनको आहरण संवितरण अधिकार नहीं प्रदान करने की स्थिति पर ज्ञापन सौंप निर्देश जारी करने मांग किया गया था! जबकि 25 जुलाई 2019 के संदर्भित पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि व्याख्याता ( ई/टी/ ई एल बी/टी एल बी) संवर्ग द्वितीय श्रेणी राजपत्रित संवर्ग के अधिकारी हैं! जारी निर्देश में आगे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र क्रमांक 275/175/ वि/ नि/ चार/03) रायपुर दिनांक 05/04/2003 के अनुसार केवल राजपत्रित अधिकारियों को ही कार्यालय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारी बनाए जाने का निर्देश है! उपरोक्त अनुसार अब निर्देश जारी होने से संबंधित व्याख्याता (एल बी) को आहरण संवितरण अधिकार मिलेगा!
उपरोक्त दोनों आदेशों के पालनार्थ छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने देय तिथि से गृह भाड़ा भत्ता का निर्धारण व एरियर्स सहित भुगतान के लिए सभी डीडीओ को निर्देश जारी करने तथा व्याख्याता (एल बी) को आहरण संवितरण अधिकार प्रदान करने की कार्यवाही करने की मांग जिला शिक्षा अधिकारी से की है!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.