बालोद- छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बालोद के जिलाध्यक्ष दिलीप साहू ने बताया कि एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी विनोद गुप्ता के नेतृत्व में चरणबद्ध मांग के तहत मांगो का ज्ञापन उपायुक्त मोनिका कौडो़ तथा सहायक संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग श्री के.के. शुक्ला को सौंपा गया। जिसमें जनघोषणा पत्र में शामिल क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन, लंबित 16 % मंहगाई भत्ता, ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण का मांगपत्र मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यसचिव, शिक्षा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
मांगो में–
क्रमोन्नति – प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि मानकर क्रमोन्नति का आदेश किया जावे, शिक्षा कर्मियों के निम्न वर्ग की सेवा को जोड़कर उच्च वर्ग में लाभ दिया गया है, अतः पूर्व सेवा अवधि को जोड़कर क्रमोन्नति हेतु लाभ प्रदान कर क्रमोन्नति आदेश जारी किया जावे।
पदोन्नत्ति– सभी विभाग में पदोन्नति जारी है, ज्ञातव्य है प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला में प्रधान पाठक के हजारों पद रिक्त है, शिक्षक, व्याख्याता व प्राचार्य के पद पर भी पदोन्नति का प्रावधान है, अतः एल बी संवर्ग को कुल शिक्षकीय सेवा अनुभव (पूर्व सेवा) के आधार पर पदोन्नति दिया जावे, इससे शिक्षण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होगा।
वेतन विसंगति – व्याख्याता व शिक्षक की तुलना में सहायक शिक्षक का वेतन कम है, प्राथमिक शिक्षा को विशेष शिक्षकीय सेवा मानकर व्याख्याता व शिक्षक के वेतनमान के अंतर के अनुपात में शिक्षक व सहायक शिक्षक के वेतनमान में सुधार किया जावे तथा शिक्षक पं/ननि संवर्ग को 01/05/2013 से दिए गए पुनरीक्षित (समतुल्य) वेतनमान में भूतलक्षी प्रभाव से 1.86 के गुणांक पर निर्धारण करने का आदेश जारी किया जावे व 2 वर्ष में एक वेटेज का लाभ दिया गया है उसे 1 वर्ष में 1 वेटेज देने का आदेश देते हुए रिवाइज एलपीसी जारी किया जावे।
पुरानी पेंशन बहाली – जनघोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली हेतु कार्यवाही उल्लेखित है, अतः NPS के स्थान पर OPS (पुरानी पेंशन योजना) लागू करने की कार्यवाही किया जावे।
लंबित मंहगाई भत्ता – 01 जनवरी 2019 से अभी तक 12 प्रतिशत मंहगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों व शिक्षकों को प्राप्त हो रहा है,,जुलाई 2019 से लंबित 5% मंहगाई भत्ता एवं जनवरी 2020 से लंबित 4% मंहगाई भत्ता, जुलाई 2020 से लंबित 3 % भत्ता, जनवरी 2021 से लंबित 4% भत्ता को मिलाकर जून 2021 की स्थिति में 28 % मंहगाई भत्ता का आदेश जारी किया जावे।
ग्रेच्युटी– छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय नया रायपुर दिनांक 27 अक्टूबर 2017 को जारी आदेश के अनुसार मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) [Death cum Retirement Gratuity】का आदेश जारी किया जावे!
अर्जित अवकाश का नगदीकरण – प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा पुस्तिका में दर्ज अर्जित अवकाश की गणना करते हुए भुगतान हेतु आदेश जारी किया जावे।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी विनोद गुप्ता, ओम प्रकाश पाण्डेय प्रदेश महामंत्री, प्रदीप साहू प्रदेश संगठन सचिव, दिलीप साहू जिलाध्यक्ष बालोद, शत्रुघ्न साहू जिलाध्यक्ष दुर्ग, कमल वैष्णव, किशन देशमुख, वकील मिर्जा, राम किशोर खुरांशु, कामता प्रसाद साहू, शिव शांडिल्य, पवन कुम्भकार, जगत राम साहू, राजेश चन्द्राकर, विरेन्द्र वर्मा, राहुल झा, धनराज डाहरे, मंशाराम लहरे, अमीता हरमुख, उदल राम धुर्वे, अनिल बघेल आदि उपस्थित रहे ।