रायपुर :- 1 जुलाई छ.ग.पं.न.नि. शिक्षक संघ के भारी विरोध एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा इस आशय में आदेश जारी किया गया। छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्र./210/277/वित्त/नियम/चार / 2008 दिनांक 1 अक्टूबर 2008 अनुसार राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में कराए गए उपचार के एवज में प्रति माह चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया गया है । 2/ छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 252 /एल 2015-71-00406 / वित्त /नियम/चार/ दिनांक 27 मई 2017 से शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 के अंतर्गत दिनांक 1 जुलाई 2017 से द्वितीय श्रेणी कर्मचारी वर्ग के लिए राशि रुपए 360/- अभिदान प्रतिमाह की दरें निर्धारित किया गया है ।
3/- छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा ( शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग ) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार व्याख्याता का पद द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत है । उपरोक्त नियम / निर्देशों के अनुरूप अनुक्रम में एलबी संवर्ग के व्याख्याताओं को चिकित्सा भत्ता की पात्रता नहीं है । यदि एलबी संवर्ग के व्याख्याताओं को चिकित्सा भत्ता दी जा रही है , तो इसे तत्काल बंद की जाए तथा समूह बीमा योजना में अंशदान ₹360 /- कटौती किया जाए ।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष संजय शर्मा के द्वारा एक माह पूर्व इस विषय पर ज्ञापन सौंपा गया था। किंतु इस पर अमल नहीं होने की वजह से कल डीपीआई से स्पष्ट आदेश जारी करने का मांग पुनः किया था जिस पर आज डीपीआई द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शन जारी कर दिया गया है