DEO ने ग्रेच्युटी की भुगतान हेतु सभी बीईओ को जारी किए निर्देश…सेवानिवृत्ति व मृत्यु उपादान की राशि पात्र को मिलने का है प्रावधान

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छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला जांजगीर चाम्पा द्वारा डीईओ जांजगीर श्री के एस तोमर जी को ग्रेच्युटी भुगतान हेतु सभी बीईओ को निर्देश जारी करने का ज्ञापन दिया गया था। श्री के एस तोमर डीईओ जांजगीर ने वित्त विभाग व छ ग टीचर्स एसोसिएशन के पत्र को संदर्भ देकर सभी बीईओ को निर्देश जारी करते हुए वित्त विभाग के दिनांक 27 /10/2017 में दिए निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है।डीईओ द्वारा सभी बीईओ को आदेश जारी करने पर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी बसंत चतुर्वेदी, जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह, जिलासचिव बोधीराम साहू, प्रदेश प्रतिनिधि महिला प्रकोष्ट श्रीमती सीता मिलन, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, जिला सचिव बोधीराम साहू,जिला पर्यवेक्षक आशीष सिंह, मनीष शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर धीरही, जिला प्रवक्ता आशीष मिश्रा, सुभाष शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष विकेश केसरवानी, जिला महासचिव उमेश दुबे, नवागढ़ ब्लाक अध्यक्ष किशोर सिंह, संजय राठौर जिला प्रचार सचिव सक्ती, जिला पदाधिकारी नवधा चन्द्रा, रामरतन मिलन, बम्हनीडीह ब्लॉक मीडिया प्रभारी शिव कुमार पटेल, बिर्रा संकुल अध्यक्ष ऊत्तम साहू,भरत पटेल, ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी बीईओ से तत्काल पात्र को भुगतान करने की मांग की है*।

ज्ञात हो कि अंशदाई पेंशन योजना के सदस्यों* का सेवा में रहते हुए मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–44 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। दिनांक 5 /9/ 2017 के पश्चात सेवा में रहते हुए मृत्यु की स्थिति में शासकीय सेवक द्वारा पूरी की गई प्रत्येक छह माह की अर्हक सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के समान मृत्यु उपादान इस शर्त पर स्वीकृत किया जाए की मृत्यु उपादान की न्यूनतम राशि मासिक परिलब्धियों का 2 गुणा तथा अधिकतम राशि मासिक परिलब्धियों का 33 गुणा होगा।

यह आदेश दिनांक 1/11/ 2004 से प्रभावशील होगा* तथा दिनांक 1/11/ 2004 के पश्चात नवनियुक्त राज्य शासन के उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो नवीन अंशदाई पेंशन योजना के सदस्य हैं।

ज्ञात हो कि वित्त विभाग की अधिसूचना* क्रमांक 977 /सी– 761 वि/नि/चार/04, दिनांक 27/ 10/ 2004 द्वारा 1/11/ 2004 अथवा इसके पश्चात नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई परिभाषिक अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू की गई है।

 

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