संविलियन एवं वेतन निर्धारण में स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों को पालन करने जारी हुआ निर्देश

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shiksha karmi news GROUP

रायपुर 17 जुलाई 2018: छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन मंत्रालय रायपुर के द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ को निर्देशित किया गया है कि 8 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षक (पं. न. नि.) संवर्ग को 1 जुलाई 2018 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक F-12-03/2018 /20-दो दिनांक 13.07.2018 के द्वारा शिक्षक (पं. न. नि.) संवर्ग के संविलियन एवं वेतन निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।जिसका पालन करना सुनिश्चित करें।

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