प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की संशोधित पदस्थापना सूची जारी करना न्यायालय की अवमानना नहीं….न्यायालय द्वारा रोक के पूर्व ही कांकेर जिले में जारी हो चुका हैं पदोन्नति आदेश

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रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा,प्रदेश संयोजक वाजिद खान,प्रदेश महासचिव हेमेंद्र साहसी ने कांकेर जिले में 22 जून2022 को जारी प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला की संशोधित पदस्थापना आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर द्वारा जारी संशोधित पदस्थापना आदेश न्यायालय की अवमानना नहीं है। न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के पूर्व दुर्ग जिले में प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला तथा बस्तर संभाग में शिक्षक तथा प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला की पदोन्नति सूची भी जारी की जा चुकी है।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि लंबे समय से प्रदेश के शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा शासन के समक्ष शिक्षकों के पदोन्नति, क्रमोन्नति, पुरानी पेंशन, वेतन विसंगति सहित अन्य लंबित समस्याओं को प्रमुखता से रखा जा रहा था,,एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं तथ्यों से सहमति जताते हुए प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा उनकी कैबिनेट ने सहृदयता दिखाते हुए वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षकों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया था, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय सारणी बनाकर शिक्षकों के पदोन्नति की प्रक्रिया को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए थे।

इस बीच न्यायालय में दाखिल कई याचिकाओं को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय में पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी, प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि चूंकि कांकेर जिले में स्टे के पूर्व ही प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के पदोन्नति आदेश जारी किए जा चुके थे,,पदस्थापना में हुई कुछ त्रुटियों के चलते आपत्तियों का निराकरण हेतु परीक्षण की आवश्यकता बताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर द्वारा 11 फरवरी 2022 को आदेश जारी कर आगामी निर्देश तक भारमुक्त होने तथा कार्यभार ग्रहण करने रोक लगाई गई थी,,अत: अब परीक्षण व कलेक्टर कांकेर के अनुमोदन उपरांत जारी संशोधित पदस्थापना सूची माननीय न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के दायरे में नहीं आती।

961सहायक शिक्षकों की पदस्थापना परिवर्तन होने संबंधी सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संजय शर्मा ने कहा कि पूर्व में जारी पदोन्नति आदेश एवं वर्तमान में जारी संशोधित पदस्थापना आदेश के अध्ययन से स्पष्ट है कि पूरे 961शिक्षकों की पदस्थापना में संशोधन नहीं किया गया है, कुछ शिक्षकों की पदस्थापना में संशोधन करते हुए पुरे पदोन्नत शिक्षकों को समाहित करते हुए सम्मिलित सूची जारी की गई है।

सूची में डीपीआई के द्वारा 7 फरवरी 2022 को पदस्थापना के संबंध में जारी मार्गदर्शी निर्देशों का पालन करते हुए संशोधित पदस्थापना आदेश जारी किया गया है।

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