पत्थलगांव में निर्मित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत निर्मित 146 मकानों के आबंटन के उपरांत ग्राम एवं नगर निवेश विभाग तथा मुख्य संम्पदा अधिकारी के कार्यालय द्वारा अभिस्वीकृत ले आउट के विपरीत स्थानीय स्तर पर परिवर्तित कर आबंटियो के जानकारी एवं सहमति के बिना अपने चहेते लोगों को आवंटित कर दिया गया है तथा चुपके से उनका सेलडीड और लीजडीड करनें की मंशा से दिनांक 30 जून को केवल उन्हीं आबंटियो को पंजीयन कार्यालय बुलाया गया जिन्हें उपकृत किया गया है।
ज्ञात हो कि उक्त अनियमितता की शिकायत संम्पदा अधिकारी संम्पदा प्रक्षेत्र रायगढ़ को की गई थी जिसका निराकरण किये बिना चुपके से रजिस्ट्री करनें का प्रयास किया गया। इसकी शिकायत प्रभावित हितग्राहियों द्वारा माननीय आवास मंत्री,प्रभारी मंत्री जशपुर, हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त एवं मुख्य संम्पदा अधिकारी रायपुर को भी की गई है।
आननफानन में कतिपय हितग्राहियों के रजिस्ट्री की जानकारी मिलने पर प्रभावित हितग्राहियों नें पंजीयक कार्यालय में वैधानिक आपत्ति दर्ज कराई तथा एल.आई.जी. 74 से लेकर 80 तक के मकानों की रजिस्ट्री निलंबित रखने का अभ्यावेदन पंजीयक कार्यालय को सौपा जिस पर संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारी ने रजिस्ट्री स्थगित कर दी, तथापि आबंटियो द्वारा अधिकारियों पर रजिस्ट्री हेतु अनुचित दबाव बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
गौरतलब है कि इस योजना में गृह निर्माण मंडल के आबंटन नियमों की भी जमकर अनदेखी की गयी है तथा चिन्हांकित आबंटियो के मकानों के अभिविन्यास भी बदले गए हैं। जिसकी शिकायत उच्च स्तर पर की गई है।
पत्थलगांव में निर्मित हाउसिंग बोर्ड कालोनी के हितग्राहियों की समिति नें पूरे प्रकरण की सूक्ष्म जांच करते हुए राज्य कार्यालय द्वारा अभिस्वीकृत अभिविन्यास के अनुसार मकान एवं जमीन का आबंटन करनें की मांग की है। समिति ने कहा है कि स्वीकृत ले आउट से छेड़छाड़ कर आबंटियो की जमीन कम करने उसे किसी अन्य हितग्राही को दिए जाने का पुरजोर विरोध होगा।
समिति ने यह भी मांग की है कि कालोनी के लिए स्वीकृत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण उपरांत एक साथ समस्त हितग्राहियों को उनके मकानों की लीजडीड एवं सेलडीड निष्पादित किये जाएं तथा इसके पूर्व प्रत्येक मकान की कमियों को हितग्राहियों की उपस्थिति में पूर्ण कर लिया जाए।