बिलासपुर 15 नवम्बर 2019। बिलासपुर हाईकोर्ट ने CGPSC सिविल जज एग्जाम और रिजल्ट को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पीएससी को फिर से परीक्षा लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि छात्रों से फिर से फीस नहीं ली जाएगी। बता दें कि सी जी पीएससी के अधिकांश प्रश्नों में गलतियां थी। जिसको लेकर आठ से अधिक परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल में मामले की सुनवाई हुई। फैसला देते हुए न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने स्पष्ट कहा कि गलतियों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग जिम्मेदार है। इसलिए पुनः परीक्षा में परीक्षार्थियों से कोई फीस वसूली न कि जाय।