शिक्षक संघ के आपत्ति के बाद एल बी संवर्ग के पदोन्नत्ति पर लगा ग्रहण!…..क्या संयुक्त संचालक को नियम पता नही…..छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने कहा… शिक्षक संघ कभी भी एल बी संवर्ग का हितैषी नही रहा….जब प्रधान पाठक पदोन्नत्ति में ई संवर्ग के पद में एल बी संवर्ग व एल बी संवर्ग के पद ई संवर्ग नही जा सकते तो शिक्षक संघ द्वारा आपत्ति क्यों?……संयुक्त संचालक ने मांगा डीपीआई से मार्गदर्शन….जाने आखिर क्या है मामला

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 बिलासपुर। MS प्रधान पाठक पद पर 50 % पद एल बी संवर्ग के लिए राजपत्र में सुरक्षित है जिसे फीडिंग कैडर नही माना गया है, अतः एल बी संवर्ग के पदोन्नत्ति नही होने से 50 % पद रिक्त रहेगा।

आपत्ति करने वाले संघ व उनके ई संवर्ग को एल बी संवर्ग के पदोन्नत्ति नही होने से कोई लाभ नही होगा, क्योंकि ई संवर्ग के 50 % पद में न तो एल बी संवर्ग जा सकते और न ही एल बी संवर्ग के 50% पद में ई संवर्ग के लोग जा सकते है।

संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा 19 /10/2020 को आदेश जारी कर पूर्व माध्यमिक शाला के पदोन्नत्ति हेतु ई संवर्ग व ई एल बी संवर्ग का पृथक पृथक गोपनीय प्रतिवेदन व चल अचल संपति की जानकारी मंगाया गया था।

परंतु दिनांक 22 /10/2020 को संशोधित आदेश संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी किया गया है जिसमे उल्लेख किया गया है कि छ ग शिक्षक संघ द्वारा 01 /07/2018 के बाद 5 वर्ष अनुभव पर एल बी संवर्ग को पदोन्नत्ति का अधिकार होने का उल्लेख करते हुए छ ग शिक्षक संघ द्वारा किये गए आपत्ति के बाद संयुक्त संचालक द्वारा डीपीआई से मार्गदर्शन मांगा गया है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक , प्रदेश महासचिव संजय उपाध्याय, प्रदेश महामंत्री गुरुदेव राठौर, प्रदेश सह सचिव सपना दुबे, प्रदेश संगठन मंत्री प्रमोद राजपूत, प्रदेश संगठन सचिव विकास तिवारी, प्रदेश प्रचार सचिव गंगेश्वर सिंह उइके, प्रदेश संयुक्त सचिव कन्हैया लाल देवांगन ,
*प्रांतीय महिला प्रतिनिधी –* बिलासपुर– श्रीमती नीलम सिंह, सक्ती – श्रीमती कमला दपी गबेल रायगढ़ – श्रीमती मंजू पुरसेठ गौरेला पेंड्रा – श्रीमती दुर्गा गुप्ता, कोरबा – श्रीमती माया क्षत्रिय, जांजगीर श्रीमती सीता मिलन,
*जिलाध्यक्ष*
संतोष सिंह बिलासपुर, सत्येन्द्र सिंह जांजगीर, बलराज सिंह मुंगेली, मनोज चौबे कोरबा, नेतराम साहू रायगढ़, मुकेश कोरी गौरेला – पेंड्रा – मरवाही, बी एस बनाफर सक्ती
*जिला प्रभारी महिला प्रकोष्ट –* बिलासपुर – श्रीमती प्रतिभा अवस्थी, मुंगेली –श्रीमती सुषमा पांडेय, जांजगीर –श्रीमती अर्चना शर्मा ,रायगढ़–श्रीमती गायत्री ठाकुर, गौरेला पेंड्रा – श्रीमती स्मिता गोवर्धन, कोरबा– श्रीमती मधुलिका दुबे, सक्ती श्रीमती रानी दुबे, ने कहा है कि 5 मार्च 2019 को प्रकाशित छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार एल बी संवर्ग के राजपत्र में पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक के 50 प्रतिशत पद की पूर्ति एल बी संवर्ग से किए जाने का प्रावधान है, किसी संघ विशेष के पत्र पर मार्गदर्शन मांगा जा सकता है पर एल बी संवर्ग के पदोन्नत्ति की कार्यवाही को रोककर मार्गदर्शन मांगना अव्यवहारिक है,,संयुक्त संचालक महोदय को राजपत्र का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, एल बी संवर्ग को स्कूल में अध्यापन का 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

5 मार्च 2019 के भर्ती व पदोन्नति नियम में एल बी संवर्ग भी सम्मिलित है, एल बी संवर्ग के पदोन्नति हेतु अलग पद की व्यवस्था पदोन्नति नियम में है, पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का अनुभव उल्लेखित है, शासकीय शाला का शिक्षकीय अनुभव एल बी संवर्ग के पास है, अतः पदोन्नति की सभी अर्हता व पात्रता एल बी संवर्ग पूर्ण करते है अतः किसी संघ विशेष की आपत्ति पर अधिकार से वंचित किया जाना दुर्भाग्य पूर्ण है। शिक्षक संघ कभी भी एल बी संवर्ग का हितैसी नही रहा है।

 

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