शिक्षक पदोन्नति पर संयुक्त शिक्षक संघ ने शासन से किया मांग, पदोन्नति आदेश तत्काल हो जारी… M/S प्रधान पाठक एवं शिक्षक की पदोन्नति पश्चात P/S प्रधान पाठक का हो पदोन्नति एवं व्याख्याता पदोन्नति तत्काल हो प्रारंभ

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रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग से शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति पर प्रधान पाठक माध्यमिक शाला एवं शिक्षक की पदोन्नति 31 जनवरी तक एवं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की पदोन्नति 05 फरवरी तक सुनिश्चित करने का निर्देश समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को दिया गया है। निर्धारित समय सीमा का ज्यादातर स्थानों में पालन नहीं हो पाया है जो लंबित स्थिति बन रही है। जिसे गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ द्वारा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं संचालक लोक शिक्षण संचनालय को संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन ने ज्ञापन प्रेषित कर मांग किया है कि शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति का आदेश तत्काल जारी करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया जाए क्योंकि निर्धारित समय सीमा पार हो चुका है यह स्थिति उचित नहीं है इससे विभाग की छवि व शिक्षकों के धैर्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस संबध में जानकारी देते हुए संघ के उप प्रांताध्यक्ष गिरजा शंकर शुक्ला ने बताया कि इसके साथ ही संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग किया हैं कि सर्वप्रथम प्रधान पाठक माध्यमिक शाला एवं शिक्षक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया जाए उसके पश्चात प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति आदेश जारी हो। इससे सहायक शिक्षकों को अधिक संख्या में लाभ मिलेगा और शासन की पदोन्नति की मंशा पूर्ण होगा। साथ ही संघ ने व्याख्याता पद पर भी पदोन्नति की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करते हुए माह के अंत तक व्यख्याता पदोन्नति आदेश जारी करने का मांग किया है।

 

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