शिक्षक एल बी संवर्ग को क्रमोन्नति/समयमान वेतन के लाभ देने संबंधी अपने ही आदेश को पलट दिया संयुक्त संचालक सरगुजा ने

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shiksha karmi news GROUP

अंबिकापुर 26 मार्च 2019।शिक्षा कर्मी से शिक्षा विभाग में संविलियन हुए शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए कल ही संभागीय संयुक्त संचालक ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर क्रमोन्नति/ समयमान वेतन का लाभ देने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश जारी किया था। इसके बाद से ही प्रदेश भर में इस आशय के पत्र तेजी से वायरल होने लगे शिक्षाकर्मियों को लगने लगा कि अब संविलियन के बाद हम शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और जो भी शिक्षा विभाग में नियम है उसके अनुसार हमें भी क्रमोन्नति के समय मान वेतन का लाभ प्राप्त होगा। किंतु आज अपने ही द्वारा जारी आदेश को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा ने पलट दिया है ।अपने कार्यालय से जारी पत्र में उन्होंने कहा है कि कल जो पत्र जारी किए गए थे उसमें दर्शित शिक्षक एलबी एवं दूसरे पैराग्राफ में दर्शित शिक्षक एलबी को विलोपित किया जाता है। इसका आशय यह हुआ कि जो कल शिक्षक एलबी संवर्ग को क्रमोन्नति समय मान वेतन का लाभ देने संबंधी आदेश जारी किया गया था उस पर रोक लगा दिया गया है ।ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ ने “हमारा अभियान क्रमोन्नति समयमान” का कार्यक्रम चलाया हुआ है।जिसके अनुसार 27 एवं 28 मार्च को समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को संघ की ओर से शासन के नियमानुसार क्रमोन्नति समय मान वेतन देने के लिए ज्ञापन दिए जाएंगे। 31 मार्च को समस्त विकास खंडों में इस मुहिम को गति देने के लिए बैठक आयोजित की गई है। 1 से 6 अप्रैल तक पात्र शिक्षक एलबी संवर्ग से आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद आहरण वितरण अधिकारी को संघ के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

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