छ.ग.व्यख्याता(पं/एल बी)संघ पछतीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12-17/2018/20-दो दिनांक 7/03/219 वित्त एवम् योजना विभाग के पत्र क्रमांक 233/वित्त/नियम/चार/09दिनांक 10अगस्त 2009 एवम् छत्तीसगढ़ शासन समान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक ऍफ़10-1/2006/1-3नया रायपुर दिनांक 10 /03/2017 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में सविलियन किये शिक्षक (एल बी)सवर्ग के समस्त सहायक शिक्षक ,शिक्षक एवम् व्यख्याताओ को पूर्व की गणना करते हुए 10 वर्ष में प्रथम एवम् 20 वर्ष में दुवितीय उच्चतर वेतनमान(संशोधित समयमान वेतन)का लाभ मिलना निश्चित है 1998 से एक ही पद पर कार्यरत शिक्षको। का 10 वर्ष 2008 में पूर्ण हो रहा है और वे आगे भी पदोन्नत नही हुए है कई ऐसे शिक्षक है जो आज भी 2018 में एक पद पर कार्य करते हुए 20 वर्ष पूर्ण कर लिए है ।
पत्र के अनुसार 2008 में प्रथम उच्चतर वेतनमान देते हुए काल्पनिक गणना करते हुए 30 जून 2018 को जो मूल वेतन निर्धारित होगा उसे 7 वें वेतनमान के फार्मूले 2.57से गुना कर प्राप्त राशि के आधार पर 1.7.2018 से आर्थिक लाभ मिल सकता है ।
कई ऐसे सहायक शिक्षक,शिक्षक,एवम् व्यख्याता है जिनका 16 .7.2018 को एक ही पद पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण हो रही है अतः उन्हें दुवितीय उच्चतर वेतनमान का लाभ मिलेगा ।
छ.ग.व्यख्याता(पं/एल बी)संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमलेश्वर सिंह ने उपरोक्त पत्रो का हवाला देते हुए संचालक ,सयुक्त सचालक ,एवम् जिला शिक्षा अधिकारियो से अविलम्ब समयमान वेतन देने की कार्यवाही करने की मांग की है।