राजपत्र 2019 नियम के तहत ही प्राचार्य पदोन्नति की चल रही है प्रक्रिया….संजय शर्मा बोले….3000 हजार से अधिक प्राचार्य रिक्त पद पर शीघ्र हो पदोन्नति

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रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग (भर्ती एवं पदोन्नति नियम ) राजपत्र 5 मार्च 2019 के तहत ही प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है, विभाग की ओर से नियमानुसार ही सी आर व अचल संपत्ति की जानकारी मंगाया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग (भर्ती एवं पदोन्नति नियम ) 5 मार्च 2019 के राजपत्र अनुसार प्राचार्य पद हेतु पात्र होने के लिए न्यूनतम अनुभव की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है।

30 जून 2023 को एल बी संवर्ग के व्याख्याता 5 वर्ष पूर्ण कर चुके है साथ ही 5 कलेंडर वर्ष पूर्ण कर चुके है, एल बी संवर्ग के व्याख्याताओ का 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी कर सी आर व अचल संपत्ति की जानकारी राजपत्र नियम 2019 के तहत ही मंगाया गया है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के डबल बैंच के निर्णय के बाद ही शासन द्वारा एल बी संवर्ग की 5 वर्ष की सेवा को ध्यान में रखते हुए एल बी संवर्ग के व्याख्याता का सीआर व अचल संपत्ति जानकारी मंगाया गया है, इसी बात को पुनः माननीय उच्च न्यायालय में WPS 4876/2023 में भी छत्तीसगढ़ शासन के वकील ने राजपत्र 2019 के क्रियान्वयन की बात की है। ज्ञात हो कि एल बी संवर्ग व्याख्याता, नियमित व्याख्याता व प्रधान पाठक संवर्ग से 5 मार्च 2019 स्कूल शिक्षा विभाग (भर्ती एवं पदोन्नति नियम ) के राजपत्र में प्रावधान अनुसार तय रेशियों में वरिष्ठता सूची जारी किया गया है, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में 3 हजार से अधिक शाला में प्राचार्य का पद रिक्त है, शिक्षा गुणवत्ता हेतु पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र पूरा किया जावे।

 

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