बिलासपुर 10 फरवरी 2022। शिक्षक प्रमोशन मामला में बड़ी खबर आ रही है हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक प्रमोशन पर रोक लगा दिया है प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर एवं शिक्षक के पद पर सहायक शिक्षकों से प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है जिसे हाईकोर्ट के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के जरिए शिक्षा सेवा संवर्ग के लिए 15 को चुनौती दी गई थी नीलम कुमार मेश्राम और अन्य प्रमोशन प्रक्रिया को चुनौती दी थी वह के नियम के तहत 5 साल तक अनुभव रखने वाले सहायक शिक्षक हेड मास्टर प्राथमिक शाला शिक्षक पद पर पदोन्नति के पात्र हैं उनको को 3 साल किया गया है नियम में विभिन्न विसंगति का धार और से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और बताया कि नियम से एल बीकानेर की वरिष्ठता निर्धारण का कोई प्रावधान ही नहीं है जिससे अलग-अलग संभाग में अलग-अलग साधारण हो रहा है संविधान के अनुच्छेद 14 16 का उल्लंघन है।सुनवाई पश्चात मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने आगामी आदेश तक शिक्षक और प्राथमिक शाला के पदोन्नति पर रोक लगा दी है।