रायपुर 31 जनवरी 2024। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके संदर्भ में अब शिक्षा सत्र के मध्य में सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक यदि सेवानिवृत्ति होता है तो उसे शिक्षा सत्र के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान किया जाएगा। संचालक लोक शिक्षण के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक से प्राचार्य तक)को शिक्षा सत्र तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की अनुशंसा करती है यह पुनर्नियुक्ति आदेश शासन स्तर से किसी सत्र विशेष के लिए जारी न किया जाकर स्थाई आदेश के रूप में जारी किया जाना उचित है जिसमें सेवानिवृत्ति तिथि के उपरांत स्वमेव स्त्रांत तक मान्य की जाएगी ।यदि कोई सेवानिवृत्ति शिक्षक लिखित में पुनर्नियुक्ति अस्वीकार करता है तो ही पुनर्नियुक्ति नहीं दी जाएगी। उक्त प्रस्ताव पर स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने पत्र जारी कर बताया है कि शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है अतः पुनर्नियुक्ति के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का आधार पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।