बिलासपुर 9 दिसंबर 2019। पदोन्नति में आरक्षण मामले पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के राज्य सरकार के फ़ैसले पर रोक लगा दिया है। चीफ़ जस्टिस रामचंद्रन और जस्टिस पी पी साहू ने इसकी सुनवाई की। बताया जा रहा है कि सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने अब स्थगन लगा दिया है। अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। बता दें कि राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन में आरक्षण लागू कर दिया था, जिसके अनुसार ST को 32 प्रतिशत और SC वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। इस आदेश के ख़िलाफ़ विष्णु प्रसन्न तिवारी और गोपाल सोनी ने याचिका दायर करते हुए इस नोटिफिकेशन को रद्द किए जाने की मांग की है।
जरनैल सिंह के मसले पर सुको ने कहा है
“प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्रीमीलेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा” इसी विषय को आधार मानकर याचिकाकर्ताओं के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया गया है