सुकमा। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने पदोन्नति हेतु न्यायालयीन बाधा को दूर कराने हेतु डॉ आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा से चर्चा कर ओआईसी नियुक्त कर न्यायालय से स्थगन हटवाने शासन का पक्ष माननीय न्यायालय में आगामी सुनवाई तिथि 21 फरवरी के पूर्व प्रस्तुत करने का आग्रह किया।
चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव डॉ शुक्ला ने कहा कि शिक्षा विभाग समय पर न्यायालय में नियमानुसार पक्ष रखेगा, शिक्षा विभाग समस्त पदों पर पदोन्नति हो, इसका प्रयास कर रहा है और यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोकशिक्षण संचालनालय को पत्र लिखकर भी पदोन्नति हेतु न्यायालयीन बाधा को दूर कर शीघ्र पदोन्नति करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक , वाजिद खान, प्रवीण श्रीवास्तव, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य प्रांतीय पदाधिकारी उमेद गोटी,राजेश यादव,जिला अध्यक्ष आशीष राम,जिला सयोजक चैतु राम सेठिया,जिला उपाध्यक्ष किरण मरकाम, राजेंद्र जैन, जागीर खान, जिला सचिव राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, ब्लाक अध्यक्ष कोमल देव मरकाम, दुजल पटेल, मेन सिंह धुर्व, आई टी सेल अफजल शरीफ,निखिल सुना, महासचिव मनोज पोया,नरेंद्र धुर्वे,महिला प्रकोष्ठ श्रीमती अनुपमा नाग,श्रीमती सच्चावती नाग एवम अन्य पदाधिकारियों ने कहा है कि पूर्व में शासन द्वारा एल बी संवर्ग के शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु 31 जनवरी तथा प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु 5 फरवरी तक समय सीमा तय किया गया था।
उपरोक्त समयावधि में पदोन्नति पूर्ण नही हुआ है।
पदोन्नति हेतु वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत 5 वर्ष की अवधि को घटाकर 3 वर्ष किया गया है, वर्तमान में व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, शिक्षक व प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पदोन्नति प्रक्रिया को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा आगामी सुनवाई 21 फरवरी तक रोक लगाया गया है।
शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सुनवाई 21 फरवरी के पूर्व ओआईसी नियुक्त कर न्यायालय से स्थगन को हटवाने हेतु शासन की ओर से तत्काल पक्ष रखा जावे। टीचर्स एसोसिएशन द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी के ओएसडी व डीपीआई के उपसंचालक श्री अशोक नारायण बंजारा जी से चर्चा कर सभी तथ्यों से अवगत कराया गया है।