रायपुर। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में निजी स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस की पूरी जानकारी देने के लिए सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 31 जुलाई 2020 को कोर्ट द्वारा दिए गये निर्णय का पालन करने के लिए कहा गया था। जिला अधिकारियों से इन बिन्दुओं के आधार पर जानकारी मांगी गई है :- 1. साल 2019-20 में किन-किन विद्यार्थियों से फीस ली गई है। 2. विद्यार्थियों से किन-किन मदों में फीस की वसूली की गई है। 3. फीस जमा नहीं होने पर किन-किन विद्यार्थियों को पढ़ाई से वंचित किया गया या टीसी दी गई है।