डीपीआई ने ट्रांसफर काउंसिलिंग शिक्षको को 1 माह में भी पदस्थापना आदेश नही दिया 19 मई के काउंसिलिंग अनुसार संशोधित लिस्ट जारी करें – संजय शर्मा

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छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि एल बी संवर्ग के शिक्षक व व्याख्याता का माह अक्टूबर 2022 में प्रशासनिक व एच्छिक स्थानांतरण हुआ था जिसमे बहुत सी त्रुटि पाया गया था, सैकड़ो शिक्षक ने इस संबंध में पत्र व्यवहार प्रशासनिक स्तर पर किया, जिसका समाधान न होने पर शिक्षको को हाई कोर्ट के माध्यम से स्टे मिल गया, जिसमे स्थानांतरण नियम की अवहेलना, पद नही होने की त्रुटि आदि कारण था, शिक्षक विहीन एवम एकल शिक्षक होना, किसी का रिक्त पद न होना, स्थानांतरण संबंधी कई प्रकार की त्रुटिया मिली थी, जिसे स्वीकार करते हुए डीपीआई ने नवीन शाला में पोस्टिंग देने 19 मई को काउंसिलिंग की थी।

शासन द्वारा संज्ञान लेते हुए पुनः संशोधन के लिए 109 प्रभावित शिक्षको का काउंसलिंग दिनाक 19/05/2023 को किया गया व साथ ही जिस जगह का चयन शिक्षको द्वारा काउंसिलिंग स्थल में करते हुए शिक्षको से हस्ताक्षर कराया गया, उस स्थान व स्कूल का संशोधन आदेश आज पर्यंत तक जारी नही किया जाना घोर आपत्तिजनक है।

डीपीआई ने ट्रांसफर संशोधन आदेश की प्रक्रिया में इतना विलम्ब किया है कि कई शिक्षको के काउंसिलिंग में चयन किये शिक्षको के स्कूल को पदोन्नति में दे दिया गया और शिक्षको ने जॉइन भी कर लिया है।

टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि ग्रीष्मावकाश के बाद शाला खुलने की स्थिति है, अतः उच्च शिक्षण व्यवस्था हेतु डीपीआई द्वारा काउंसिलिंग किये गए ट्रांसफर प्रभावित शिक्षक व व्याख्याता को उनके चयन किये गए स्कूल के लिए शीघ्र ट्रांसफर संशोधन आदेश जारी किया जावे।

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