छत्तीसगढ़: शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक…..

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बिलासपुर 10 सितंबर 2021। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है।हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षक पद की आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य शासन से जवाब तलब भी किया है। व्यापम ने लोक शिक्षण संचालनालय के जरिए 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। जिसके अनुसार राज्य भर में 2896 पदों पर शिक्षकों(ई सेम वर्ग) की भर्ती किया जाना था। कोर्ट इस मामले में अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।

याचिकाकर्ता ए.के.रात्रे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी हुए थे। लेकिन जब साल 2021 में रात्रे को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। तब उन्हें यह कहकर अयोग्य ठहरा दिया कि आपने CTET परीक्षा (केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ) लोक शिक्षण की परीक्षा के बाद उत्तीर्ण की है। विभाग के इस निर्णय को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता ईशान वर्मा के माध्यम से चुनौती दी। इसमें कहा गया कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ टेट (CGTET) परीक्षा पास किए लोगों को चयन किया गया। जबकि उसका रिजल्ट लोक शिक्षण विभाग की परीक्षा के बाद 2020 में आया था। उसी तरह हमारा भी सिलेक्शन किया जाए ,क्योंकि केंद्रीय टेट परीक्षा का परिणाम भी 2020 में आया है।

हाईकोर्ट ने जिन पदों पर रोक लगाई है, उनमें अब तक 2 हजार के करीब शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामले में फैसला नहीं हो जाता है तब तक बचे हुए खाली पदों पर भर्ती नहीं की जायेगी

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