*‼️सेवानिवृत्ति व मृत्यु उपादान की राशि पात्र को जारी करने की मांग*
*‼️वित्त विभाग के आदेश में एनपीएस कर्मचारियों के लिए है स्पस्ट प्रावधान*
*‼️मासिक परिलब्धियों का न्यूनतम राशि 2 गुणा तथा अधिकतम राशि 33 गुणा का है प्रावधान*
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढय,बिलासपुर जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने सभी डीडीओ को निर्देश जारी करने का मांग रखते हुए कहा कि अंशदाई पेंशन योजना के सदस्यों का सेवा में रहते हुए मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–44 के अनुसार सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया गया है। दिनांक 5 /9/ 2017 के पश्चात सेवा में रहते हुए मृत्यु की स्थिति में शासकीय सेवक द्वारा पूरी की गई प्रत्येक छह माह की अर्हक सेवा के लिए आधे माह की परिलब्धियों के समान मृत्यु उपादान इस शर्त पर स्वीकृत किया जाए की मृत्यु उपादान की न्यूनतम राशि मासिक परिलब्धियों का 2 गुणा तथा अधिकतम राशि मासिक परिलब्धियों का 33 गुणा होगा।
यह आदेश दिनांक 1/11/ 2004 से प्रभावशील होगा तथा दिनांक 1/11/ 2004 के पश्चात नवनियुक्त राज्य शासन के उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो नवीन अंशदाई पेंशन योजना के सदस्य हैं।
ज्ञात हो कि वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 977 /सी– 761 वि/नि/चार/04, दिनांक 27/ 10/ 2004 द्वारा 1/11/ 2004 अथवा इसके पश्चात नवनियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई परिभाषिक अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू की गई है।
*‼ज्ञापन सौपने* वाले प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा,प्रांतीय सचिव मनोज सनाढय,प्रांतीय प्रचार मंत्री गंगेश्वर सिंह उइके बिलासपुर जिलाध्यक्ष संतोष सिंह,प्रांतीय महिला प्रतिनिधि नीलम सिंह, कांकेर जिलाध्यक्ष स्वदेश शुक्ला, जिला संयोजक करीम खान,जिला संयोजक नर्मदा प्रसाद गढेवाल, जिला सचिव जय कौशिक,नाहिला प्रकोष्ठ जिला प्रभारी प्रतिभा अवस्थी, मोनीष कौशिक,बांके बिहारी दुबे, चंद्रकांत पांडेय, आशीष गुप्ता, निर्मल कौशिक, देवव्रत मिश्रा, रामेश्वर गुप्ता, राजेश पांडेय,प्रमोद शर्मा,रविन्द्र घोरे,कमल नारायण गौरहा, रूपेंद्र सिंह महिलांगे,शुभ्रारानी चतुर्वेदी,रामबाई चौधरी, शिमला सिंह,रश्मि गुप्ता साधेलाल पटेल राजेश मिश्रा, रविंद्र शर्मा,प्रवीण विश्वकर्मा शामिल थे ।