नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दिया है.। अब आपके पास रिटर्न फाइल करने के लिए एक महीने का समय और है. ये छूट व्यक्तिगत और एचयूएफ स्ट्रक्चर यानी संयुक्त हिंदू परिवारों के लिए है जिन्हें आयकर के उद्देश्य के लिए अकाउंट ऑडिट की जरूरत नहीं होती है. गौरतलब है कि सरकार को कई चार्टर एकाउंटेंट और टैक्स मैनेजर्स ने रिटर्न की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था ताकि लोग आराम से रिटर्न फाइल कर सकें.
इससे पहले आयकर विभाग के नियम के मुताबिक जिन लोगों ने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया था उन्हें 5 हजार रूपये का जुर्माना देना पड़ता, वहीं अगर किसी ने 31 दिसंबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसे 5 हजार तक का जुर्माना देना पड़ता और 1 जनवरी के बाद रिटर्न फाइल किया तो 10 हजार रूपये का जुर्माना लगता. आयकर विभाग के इस फैसले के बाद उन लोगों को काफी राहत पहुंचेगी जिन्होंने अभी तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है।
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the ‘due date’ for filing of Income Tax Returns from 31st July, 2019 to 31st August, 2019 in respect of certain categories of taxpayers who were liable to file their Returns by 31.07.2019.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 23, 2019