रायपुर 7 मई 2019। राज्य सरकार के निर्णय के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा संवर्णो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया गया है। आरक्षण का ये लाभ गरीब सवर्णों को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से परिपत्र जारी कर दिया गया है। सभी कलेक्टर, कमिश्नर व जिला पंचायत सीईओ को जारी परिपत्र में सरकार ने निर्देशित किया है साथ ही प्रमाण पत्र बनाने के लिए सक्षम पदाधिकारी को नियुक्त किया गया
छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से राजस्व अधिकारी और तहसीलदार को सक्षम पदाधिकारी बनाया गया है, जो आय व संपत्ति के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करें। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने 19 जनवरी को गरीब व निर्धन सवर्णों के लिए नौकरी और पढ़ाई में 10 प्रतिशत आरक्षण का कानून पारित किया गया है।