अब 90 दिन तक के संतान पालन अवकाश एवं अन्य अवकाश स्वीकृति के लिए वित्त विभाग के नियमानुसार प्राचार्य व BEO को है अधिकार !

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वित्त विभाग के अवकाश नियम के आधार पर 90 दिन के अवकाश स्वीकृति का अधिकार कार्यालय प्रमुख को है इसलिए अब कोई भी अवकाश जो 90 दिन तक की अवधि के लिये हो कार्यालय प्रमुख अर्थात शिक्षा विभाग में BEO और प्राचार्य को है।और 120 दिन के अवकाश स्वीकृति का अधिकार विभागाध्यक्ष (DEO) को है।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 279/808 दिनांक 30 अगस्त 2011 में है प्रवधान

120 दिन तक के लिए संतान पालन अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्राप्त आवेदन का निराकरण करने प्रतिनिधि मंडल के द्वारा DEO से चर्चा किया गया।

90 दिन तक के लिए संतान पालन अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्राप्त आवेदन का निराकरण करने के लिए सम्बंधित प्राचार्य व विकास खंड शिक्षाअधिकारी को निर्देशित करने का मांग किया गया है।

प्रदेश महिला प्रतिनिधि श्रीमती कमला दपी गभेल ने महिला शिक्षकों का पक्ष रखते हुए संतान पालन अवकाश स्वीकृत करने की मांग की है।

120 दिन तक का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा – DEO

छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, प्रदेश महिला प्रतिनिधि श्रीमती कमलादपि गभेल, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, जिला सचिव बोधी राम साहू जिला संयोजक विजय प्रधान राजकिशोर धिरहि जिला उपाध्यक्ष, रीतेश गोयल जिला पर्यवेक्षक, विकेश केशरवानी जिला संगठन मंत्री, मनीष शर्मा जिला महामंत्री, सुभाष शर्मा जिला सहसचिव, उत्तम साहू जिला प्रचार सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर श्री दिनेश कौशिक जी कलेण्डर विमोचन के दौरान चर्चा करते हुए करते हुए मांग रखा कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के आदेश क्रमांक 279/808 दिनांक 30 अगस्त 2011
एवं छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के आदेश क्र 492 दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचनालय द्वारा आदेश क्रमांक 59 दिनांक 01 फरवरी 2019 को संतान पालन अवकाश के स्वीकृति के सम्बंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रत्यायोजित अर्जित अवकाश की सीमा तक के प्रकरणों का निराकरण करने का निर्देश दिया गया है,
30 अगस्त 2011 को जारी वित्त विभाग के आदेश में द्वितीय व तृतीय श्रेणी के प्रत्यायोजन की सीमा 120 दिन निर्धारित किया गया है, तथा विभागध्यक्ष को अधिकार दिया गया है तथा 90 दिन के अवकाश स्वीकृति का अधिकार कार्यालय प्रमुख को दिया गया है।
लोक शिक्षण संचनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को जारी 01 फरवरी 2019 के आदेश के तहत 120 दिन का अवकाश स्वीकृति का अधिकार दिया गया है,
अतः संतान पालन अवकाश का प्राप्त हो रहे आवेदन में 120 तक का अवकाश स्वीकृत किया जावे।
तथा 90 दिन तक के स्वीकृति का अधिकार कार्यालय प्रमुख अर्थात प्राचार्य व BEO को स्वीकृत करने निर्देश जारी किया जावे

संघ की मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि 120 तक के संतान पालन अवकाश को स्वीकृत किया जाएगा

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