नई दिल्ली 26 जुलाई 2018।सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज(सीबीडीटी) ने ITR फाइल करने की डेट 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले 31 जुलाई को आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख थी। अब आयकर रिटर्न भरने वालों को चिंता की आवश्यकता नहीं है आयकर रिटर्न भरने के लिए आप पर्याप्त समय सरकार की ओर से दे दिया गया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इस बात की पुष्टि की है।
बता दें अगर 31 अगस्त तक अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो 5 हजार रुपए और 31 दिसंबर तक नहीं भरते हैं तो 10 हजार रुपए आपको चुकाने पड़ सकते हैं। आम बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट कर दिया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में देरी होने की स्थिति में अधिकतम 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।