रायपुर 11 जुलाई 2018। प्रदेश सरकार शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद शिक्षाकर्मी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने शिक्षाकर्मी भर्ती के लिए नए नियम छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 2018 बनाया है इसे राजपत्र में 26 जुलाई 2018 को प्रकाशित करते हुए 15 दिवस के अंदर इस पर सुझाव मंगाए गए थे अब इसकी समय अवधि थी समाप्त हो चुकी है अतः शीघ्र ही इसे अंतिम रूप से राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा नए नियम के अनुसार अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग शिक्षाकर्मियों के 8 वर्ष पूर्ण होते तक की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा और जैसे ही 8 वर्ष की सेवा पूर्ण शिक्षाकर्मी के द्वारा कर लिया जाएगा तब शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिए जाएंगे नए नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब शिक्षक पंचायत संवर्ग के लिए दो स्तरीय वेतनमान का प्रावधान होगा जिसमें 7 वर्ष तक शिक्षक पंचायत संवर्ग को निम्नलिखित वेतन प्राप्त होगा।
व्याख्याता पंचायत
5300-150-8300
शिक्षक पंचायत
4500-125-7000
सहायक शिक्षक पंचायत
3800-100-5800
7 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात जो वर्तमान में समयमान वेतन के लिए वेतन मान निश्चित किया गया है वही वेतनमान शिक्षक पंचायत संवर्ग को प्रदान किया जाएगा और जैसे ही 8 वर्ष पूर्ण होगा उन्हें शिक्षा विभाग में संविलियन करते हुए व्याख्याता एल बी शिक्षक एल बी और सहायक शिक्षक एल बी के नाम से सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाएगा। इससे ये जरूर स्पष्ट हो रहा है की जिस दिन से 8 वर्ष की सेवा ही पूर्ण होगी उस दिन से ही सातवें वेतनमान का लाभ शिक्षाकर्मियों को मिलेगा भले ही संविलियन आदेश आगे जनवरी अथवा जुलाई में जारी हो।
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