बिलासपुर 19 जून 2019। शिक्षाकर्मी से शिक्षक एलबी संवर्ग के रूप में संविलियन के पश्चात भी शिक्षकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक मामला शिक्षा विभाग में संविलियन होने के बाद भी व्याख्याता एलबी संवर्ग का बीमा राशि ₹300 ही वेतन से कटौती किया जा रहा था। जबकि राजपत्र प्रकाशन के साथ ही व्याख्याता एलबी संवर्ग राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आ गए हैं। फिर भी कई आहरण वितरण अधिकारियों के द्वारा बीमा राशि की कटौती में गड़बड़ी की जा रही थी इसे लेकर छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष संजय शर्मा एवं संघ के पदाधिकारियों के द्वारा संचालक लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर निराकरण करने का मांग किया गया था। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के द्वारा इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है अपने जारी आदेश में जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने कहा है की स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 5 मार्च 2019 के राष्ट्रपति के प्रकाशन के बाद एलबी व्याख्याता संवर्ग राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आ गए हैं जिसके बाद भी कई आहरण संवितरण अधिकारियों के द्वारा उनके वेतन से बीमा कटौती की राशि ₹300 एवं चिकित्सा भत्ता क्षतिपूर्ति ₹200 प्रदान किया जा रहा है शासन के नियमानुसार व्याख्याता एलबी संवर्ग को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी एवं समूह बीमा की राशि ₹360 प्रतिमाह काटी जाएगी।
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