रायपुर 6 अप्रैल 2019।स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद बने एलबी शिक्षक संवर्ग की क्रमोन्नति समय मान वेतन के संबंध में अपना मार्गदर्शन जारी कर दिया है। जारी मार्गदर्शन में कहा गया है कि इस विभाग के द्वारा जारी संविलियन निर्देश के आधार पर 30.06.2018 की कंडिका 5 में स्पष्ट उल्लेखित है कि 1 जुलाई 2018 के पूर्व की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के एरियर्स की भुगतान नहीं होगी अर्थात पूर्व के एरियर्स स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा देय नहीं होंगे।पूर्व में शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय संवर्ग के कर्मचारी जो वर्तमान में शिक्षक एलबी संवर्ग के रूप में कार्यरत है के संविलियन पूर्व की अवधि की लम्बित स्वत्वों का भुगतान पात्रता अनुसार संबंधित विभाग द्वारा ही किया जाएगा।क्रमोन्नति/समयमान वेतन के संबंध में कहा गया है की जो पूर्व में शिक्षक पंचायत संवर्ग के पद पर कार्यरत हैं उन्हें पूर्व नियोक्ता द्वारा तत्समय लागू वेतनमान अनुसार पात्रता का परीक्षण करते हुए क्रमोन्नति समय मान वेतनमान प्रदान किया जाएगा। जिसका सत्यापन स्थानीय निधि संपरिक्षक से कराए जाने के उपरांत गणना कर एरियर का भुगतान किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत नगरीय निकाह शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि शिक्षक एलबी के पूर्व में किए गए सेवा अवधि के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है शिक्षाकर्मियों के हित लाभ पर शासन के द्वारा एक विभाग से दूसरे विभाग को मामला बताकर टालमटोल किया जाना शिक्षकों के हित में नहीं है। संजय शर्मा ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा कर्मियों के 20 वर्ष की सेवा के आधार पर संविलियन किया है ।उन्होंने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के जारी आदेश के आधार पर जिला पंचायत जनपद पंचायत पूर्व के सेवा के आधार पर क्रमोन्नति समय मान का लाभ देते हुए शीघ्र ही रिवाइज्ड एलपीसी शिक्षा विभाग को सोपे एवं उक्त अवधि का एरियर्स भी शीघ्र प्रदान किया जाए ।ज्ञात हो कि कल ही संघ का प्रतिनिधि मंडल ने इस विषय को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा किया था।